जिला स्तरीय स्टेरिंग समिति की बैठक हुई आयोजित सभी खाद्य कारोबारकर्ता अनिवार्य रूप से कराये पंजीयन-कलेक्टर श्री गुप्ता
जिला स्तरीय स्टेरिंग समिति की बैठक हुई आयोजित सभी खाद्य कारोबारकर्ता अनिवार्य रूप से कराये पंजीयन-कलेक्टर श्री गुप्ता
डिजिटल डेस्क, हरदा। कलेक्टर श्री संजय गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागृह में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित "जिला स्तरीय स्टेरिंग समिति" की बैठक आयोजित की गई । बैठक में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा किए गए कार्यो की समीक्षा की गई। विभाग द्वारा बताया गया कि 01 जनवरी 2020 से 24 अक्टूबर 2020 तक 80 खाद्य पदार्थो का नमूने लिए गए, जिसमे से 43 नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिनमे से 06 नमूने अमानक पाए गए है। इस वर्ष अमानक खाद्य पदार्थ बेचने के 27 प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गए है। जिनमे से 07 प्रकरणों का निर्णय होकर 3 लाख 45 हजार रुपये का अर्थदंड पारित किया गया है। ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता जिन्होंने न्यायालय का जुर्माना जमा नही किया गया, उनकी वसूली भूमि की कुर्की की प्रक्रिया द्वारा की जावेगी। बैठक में शासकीय संस्थाओं जैसे आबकारी विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, शिक्षा विभाग, जिला पंचायत, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ, आदिम जाति कल्याण, वेयर हाउसिंग, कृषि उपज मंडी आदि के अंतर्गत संचालित संस्थाएं, मध्यान्ह भोजन बनाने वाले स्व सहायता समूह, राशन दुकानें, छात्रावास, मंडी, अस्पताल, शासकीय एवं प्रायवेट कार्यालय में संचालित कैंटीन, मेस, वेयर हाउस, अनाज क्रय विक्रय केंद्र, फल/सब्जी, आदि को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य लायसेंस/पंजीयन लेने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में विभाग द्वारा बताया गया कि ऐसे सभी खाद्य कारोबारकर्ता जो खाद्य पदार्थों का विक्रय, वितरण, संग्रह, निर्माण, पैकिंग, परिवहन इन सबको खाद्य लायसेंस/ पंजीयन लेना अनिवार्य है। इस हेतु वार्षिक टर्न ओव्हर 12 लाख रुपये तक पंजीयन लेना आवश्यक है, जिसके लिए शुल्क सौ रुपये प्रतिवर्ष, वार्षिक टर्न ओव्हर 12 लाख रुपये से अधिक होने पर लायसेंस लेने का प्रावधान है, जिसका शुल्क दो हजार रुपये प्रति वर्ष, निर्माता हेतु 1 मीट्रिक टन तक प्रतिदिन का उत्पादन होने पर तीन हजार रुपये प्रतिवर्ष, 1 मीट्रिक टन से अधिक किन्तु 2 मीट्रिक टन से कम उत्पादन होने पर पॉंच हजार रुपये प्रति वर्ष तथा 2 मीट्रिक टन से अधिक उत्पादन होने पर सात हजार पॉंच सौ रुपये प्रति वर्ष का प्रावधान दिया गया है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री रामकुमार शर्मा, सीएमएचओ डॉ. किशोर कुमार नागवंशी, सीएमओ नगर पालिका श्री ज्ञानेन्द्र यादव, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग श्री सी.पी. सोनी, जिला शिक्षा अधिकारी श्री डी.एस. रघुवंशी, आबकारी अधिकारी श्री माधोसिंह भहेडिया, कृषि उपज मंडी के अधिकारी, महिला बाल विकास अधिकारी, उपसंचालक समाज कल्याण एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित थे।