धमतरी : कोरोना रोकथाम के लिए अवैध चखना ठेलों के साथ डिस्पोजल और पानी पाउच उपयोग करने पर कार्रवाई

धमतरी : कोरोना रोकथाम के लिए अवैध चखना ठेलों के साथ डिस्पोजल और पानी पाउच उपयोग करने पर कार्रवाई

Bhaskar Hindi
Update: 2020-09-07 08:17 GMT
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डिजिटल डेस्क, धमतरी। 06 सितंबर 2020 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धमतरी श्री जय प्रकाश मौर्य द्वारा कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मदिरा दुकान के आसपास प्लास्टिक डिस्पोजल ग्लास तथा पानी पाउच के विक्रय एवं उपयोग पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही मदिरा दुकान परिसर में मदिरा का उपभोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इसके मद्देनजर आबकारी टीम द्वारा सतत् कार्रवाई की जा रही है। टीम द्वारा पांच सितंबर को ग्राम रांवा में पानी पाउच तथा प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास उपयोग में लाते हुए मदिरापान की सुविधा उपलब्ध कराते पाये जाने पर कुर्रा निवासी गुलशन साहू के विरुद्ध धारा 36 (ग) आब. एक्ट के तहत कार्रवाई की गयी। इसी तरह कुरूद में शराबखोरी करते पाये जाने पवन साहू के विरुद्ध धारा 36 (ग) आब. एक्ट एवं बल्ला, अनन्त साहू, दिलीप साहू तथा गुलाब साहू के विरुद्ध धारा 36 (च) आब. एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

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