जिला स्तरीय संटक प्रबंधन समूह की बैठक में लिये गये निर्णय जारी
जिला स्तरीय संटक प्रबंधन समूह की बैठक में लिये गये निर्णय जारी
डिजिटल डेस्क, श्योपुर। कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिये गये निर्णय जारी कर दिये गये है। जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक आयोजनों के लिए 100 से अधिक व्यक्तियों के कार्यक्रम पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम आयोजनकर्ता को मास्क, सेनेटाईजर एवं सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन कराना होगा। यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो उसके परिवार वाले लोगों का एवं उसके सपंर्क में आये व्यक्तियों को कोविड टेस्ट हेतु सैंपल कराया जावे। पॉजिटिव आये हुए व्यक्तियों की कांटेक्ट ट्रेसिंग की लिस्ट बनायी जावे। कांटेक्ट लिस्ट के सभी व्यक्तियों का सैंपल अनिवार्य रूप से लिया जावे। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति की प्राथमिकता मास्क लगाना हो, मास्क न लगाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही की जावेगी। क्योकि वर्तमान स्थिति में मास्क लगाना ही कोविड-19 के नियंत्रण हेतु वैक्सीन है। शासन की जो नीतियां है, उनको ध्यान में रखकर कोविड-19 को नियंत्रण करने हेतु पालन किया जावेगा। 24 नवंबर 2020 से मास्क लगाये सुरक्षित रहे अभियान प्रारंभ किया गया है। जिसके अंतर्गत मास्क न लगाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। मास्क न लगाने पर पूर्व की भांति 100 रूपये का जुर्माना किया जावेगा एवं दो मास्क प्रदाय किये जावेगे। तीनो अनुभाग मे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैठक कर मास्क लगाये सुरक्षित रहे अभियान की कार्यवाही को प्रारंभ करें। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो कोविड टेस्ट हेतु सैंपल जरूर करवाये, जिससे आस-पास के लोगो में संक्रमण न फैले। यदि कोई व्यक्ति लापरवाही करता है, तो सख्ती से कार्यवाही की जावेगी। जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक निरंतर रखी जावे। नगरीय क्षेत्रो में लाउडस्पीकरों के माध्यम से मास्क लगाने की अपील की जाये। मास्क न लगाने पर किए जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराये। समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर में मदिरो के पुजारी एवं मैरिज गार्डन संचालको की बैठक रखे। मैरिज गार्डनों की बुकिंग की लिस्ट बना ली जावे। किराने, गुमठी, ठेले वाले व्यक्तियों का कोविड-19 का सैंपल लेने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये। समस्त प्रकार की दुकान के दुकानदार अपने दुकान में मास्क रखे, जिससे यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क दुकान पर आता है तो उसे मास्क प्रदान कर सके। शादी, पार्टी के कार्डो में बाल आग्रह के साथ-साथ जागरूकता हेतु मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिग का पालन करने हेतु भी आग्रह करनें के निर्णय लिये गये।