डीबी दस्ते ने राशन किया जब्त, दो के खिलाफ कार्रवाई
शेगांव डीबी दस्ते ने राशन किया जब्त, दो के खिलाफ कार्रवाई
डिजिटल डेस्क, शेगांव। पुलिस थाने के डीबी दस्ते को जानकारी मिली की राशन का चावल कालाबाजारी में जा रहा है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने सरकारी फैल से भुस्कुटी मले की ओर जा रहे रास्ते पर नाकाबंदी की। इस दौरान महिंद्र बोलेरो पिकअप क्रमांक एमएच २८ पीपी ००९४ वाहन में राशन के चावल का माल भरा नजर आया। उक्त वाहन में बैठे व्यक्तियों की मदद से चावल के बोरे की गिनती करने पर वे अंदाज से प्रति ५० किलो वजन के कुल ६० बोरे यानी ३०,००० रूपए कीमत का ३० क्विंटल चावल नजर आया। उक्त वाहन चालक सैय्यदपुरा बालापुर निवासी मोहम्मद इस्माईल मोहम्मद इकबाल (३२) को उक्त चावल का माल कहां से लाया एवं वह किस का हैं इस बाबत पुछने पर उसने उक्त चावल का माल सरकारी फैल शेगांव यहां के दीपक धमाल के राशन दुकान से लाने संदर्भ में पंचसमक्ष बताया।
इन्होंने की कार्रवाई
उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अरविंद चावरिया बुलढाणा, अपर पुलिस अधीक्षक श्रवण दत्त खामगांव, उप. वि. पु. अधीक्षक अमोल कोली खामगांव, शेगांव शहर थानेदार अनिल गोपाल के मार्गदर्शन में शेगांव शहर पुलिस थाने की डिबी दस्ते के पु. उप. नि. नितिन इंगोले, पुह गजानन वाघमारे, पुलिस ना. राहुल पांडे, पुकां विजय सालवे, प्रकाश गव्हांदे ने की हैं। उक्त मामले की जांच पुउपनि नितिन इंगोले शहर पुलिस कर रहे हैं।
उक्त वाहन चालक को चावल यातयात का लाइसेन्स मांगने पर उसके पास किसी भी तरह का लाइसेन्स न होने का पंचासमक्ष उसने बताया। घटनास्थल पंचनामा कर चावल के ६० बोरे यह अवैध रूप से होने का प्रथमदर्शी स्पष्ट नजर आया। जिससे चावल के बोरे समेत महिंद्र बोलेरो पिकअप क्रमांक एमएच २८ पीपी ००९४ वाहन समेत पुलिस थाना शेगांव में लाकर डिटेन किए गए थें। साथ ही शेगांव के तहसीलदार को उक्त चावल की जांच कर रिपोट मिलने संदर्भ में पुलिस थाना शेगांव शहर की ओर से एक पत्र भेजा गया था। उसी तौर पर तहसीलदार शेगांव के कार्यालय से २० सितम्बर को उक्त मामले में अपराध दर्ज करने के आदेश दिए गए। जिस पर से पुकां प्रकाश गव्हांदे पुलिस थाना शेगांव के शिकायत पर से शहर पुलिस ने धारा ३, ७ अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया हैं।