न्यायालय आयुक्त द्वारा हरदा के अपीलार्थी की अपील को किया अस्वीकार 14 लाख 40 हजार रूपए का भरना होगा अर्थदण्ड

न्यायालय आयुक्त द्वारा हरदा के अपीलार्थी की अपील को किया अस्वीकार 14 लाख 40 हजार रूपए का भरना होगा अर्थदण्ड

Bhaskar Hindi
Update: 2020-10-24 09:04 GMT
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डिजिटल डेस्क, हरदा। न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग ने अवैध उत्खन्न/भण्डारण के प्रकरण में अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार किया है। अपीलार्थी मुकेश मालवीय आत्मज लक्ष्मीनारायण मालवीय निवासी वार्ड क्रमांक 4, भवानी मंदिर खिरकिया जिला हरदा द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर हरदा के पारित आदेश से परिवेदित होकर आयुक्त न्यायालय नर्मदापुरम् संभाग में अपील प्रस्तुत की गई थी। आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद श्री रजनीश श्रीवास्तव ने उक्त प्रकरण में समस्त पक्षो की सुनवाई पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखा जाकर अपील को अस्वीकार किया है। अपीलार्थी को 14 लाख 40 हजार रूपए का अर्थदण्ड भरना होगा। प्रकरण के संक्षिप्त विवरण के अनुसार अपीलार्थी मुकेश मालवीय के प्रकरण में तहसीलदार खिरकिया द्वारा 20 जून 2019 को भ्रमण के दौरान खिरकिया स्थित मुख्य मार्ग पर गोदावरी टेड्रर्स प्रो.सूर्यकांत वर्मा के किराये के प्लाट पर 8 डम्पर अर्थात 12 घनमीटर रेत का भंडारण पाया गया, मौके पर जप्तीनामा, सुपुर्दगीनामा, कथन आदि अन्य दस्तावेजो के साथ प्रकरण तैयार किया गया। आवश्यक कार्यवाही उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनपर 14 लाख 40 हजार रूपए का अर्थदंड आरोपित किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा न्यायालय आयुक्त में अपील प्रस्तुत की गई थी जिसे आयुक्त नर्मदापुरम् श्री रजनीश श्रीवास्तव ने अस्वीकार करने के आदेश 20 अक्टूबर 2020 को जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाकर अपील अस्वीकार की जाती है। आदेशित किया गया है कि 15 दिवस की अवधि में नियमानुसार उल्लेखित वसूली राशि 14 लाख 40 हजार अपीलार्थी से वसूली उपरांत शासकीय मद में कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

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