रायसेन: कलेक्टर ने सात दिवस में वनाधिकार पट्टा दावा प्रकरणों का निराकरण करने के दिए निर्देश

रायसेन: कलेक्टर ने सात दिवस में वनाधिकार पट्टा दावा प्रकरणों का निराकरण करने के दिए निर्देश

Bhaskar Hindi
Update: 2020-08-08 09:56 GMT
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डिजिटल डेस्क, रायसेन। रायसेन जिले में वनाधिकार पट्टों के लंबित मामलों के निराकरण के संबंध में कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से सभी राजस्व एवं वन अधिकारियों को सात दिवस के भीतर लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टा देना सरकार की सर्वाधिक प्राथमिकताओं में हैं। इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर श्री भार्गव ने निरस्त दावा प्रकरणों का पुनः परीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रकरणों का पूरी गंभीरता के साथ समय सीमा में परीक्षण किया जाए। वन भूमि पर वर्ष 2005 से पूर्व से काबिज व्यक्ति के पास दस्तावेज नहीं होने पर पंचनामा बनाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाए। उन्होंने वन अधिकार पट्टों के दावा प्रकरणों में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए शीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति वन अधिकार पट्टे से वंचित ना रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। बैठक में डीएफओ वनमण्डल रायसेन श्री राजेश खरे, डीएफओ वनमण्डल औबेदुल्लागंज श्री विजय सिंह, संयुक्त कलेक्टर श्री अनिल जैन, आदिम जाति कल्याण विभाग की जिला संयोजक श्रीमती पूजा द्विवेदी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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