कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने पॉच आदतन अपराधियो को छः छः माह के लिए किया जिला बदर

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने पॉच आदतन अपराधियो को छः छः माह के लिए किया जिला बदर

Bhaskar Hindi
Update: 2021-01-30 09:09 GMT
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डिजिटल डेस्क, सिंगरौली। सगरौली जिले में कानून और व्यवस्था बनायें रखने के लिए आदतन अपराधियों तथा असमाजिक तत्वों पर लगातार कार्यवाही कि जा रही है। इस क्रम में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राजीव रंजन मीना ने आदतन अपराधी राम नरेश उर्फ मुन्न जयसवाल पिता गोलर जयसवाल उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम बड़कुड़ थाना चितरंगी, राम कुमार केवट पिता मख्खन केवट निवासी ग्राम करकोसा थाना बैढ़न, पवन कुमार जयसवाल पिता श्याम लाल जयसवाल निवासी ग्राम झारा थाना सरई, अखिलेश ठाकुर पिता बीरेन्द ठाकुर निवासी ग्राम दुद्धिचुआ थाना विन्ध्यनगर, इंन्द्रजीत बसोर पिता स्वा. रामदास बसोर निवासी ग्राम जैतपुर थाना विन्ध्यनगर को छह माह की कालावधि के लिए जिला बदर के आदेश दिये है। उपरोक्त अपराधियो को सिंगरौली सहित सीधी एवं रीवा जिले कि राजस्व सीमाओं से छह माह के लिए बाहर रहने के आदेश दियें गयें है। यह आदेश मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत दियें गयें है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक बीरेन्द्र सिंह द्वारा दियें गये प्रतिवेदन मे उल्लेख किया गया है कि अनावेदको की अपराधिक गतिविधियो पर अंकुश लगाने एवं अवैध सराब के व्यावसाय को नियंत्रित करने के दृश्टि से मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की प्रावधानो के तहत जिला बदर की कार्यवाही किया जाना उचित होगा। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये प्रतिवेदन को दृश्टिगत रखते हुये अनावेदको के आपराधिक गतिविधियो मे अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा यह आदेश पारित किया गया है।

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