खण्डवा: 1 से 3 नवम्बर के बीच मांधाता क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

खण्डवा: 1 से 3 नवम्बर के बीच मांधाता क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

Bhaskar Hindi
Update: 2020-10-29 08:30 GMT
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डिजिटल डेस्क, खण्डवा। खण्डवा मांधाता विधानसभा क्षेत्र में आगामी 3 नवम्बर को मतदान सम्पन्न होगा। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व ऐसे व्यक्तियों को निर्वाचन क्षेत्र से बाहर चले जाना चाहिए जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं है। इसी क्रम में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए है। जारी आदेश अनुसार 1 नवम्बर को सायं 6 बजे से 3 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक के बीच मांधाता क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध उप चुनाव के उम्मीदवारों एवं उनके ऐजेंट पर लागू नहीं होगा। इस अवधि में सभी होटल, लॉज, सामुदायिक धर्मशाला, अतिथि गृहों की जांच कर वहां रूके हुए बाहरी व्यक्तियों को मांधाता क्षेत्र से बाहर जाने के लिए कहा जायेगा। साथ ही सीमावर्ती जांच चौकियां स्थापित कर बाहरी व्यक्तियों को मांधाता क्षेत्र की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा।

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