खुले बोरवेल में हादसे से एक्शन मोड़ पर आया प्रशासन, तीन दिन में सुरक्षित करने के निर्देश
-डीएम ने जिलेभर के एसडीएम से तलब की रिपोर्ट , 4 जुलाई को होगी समीक्षा खुले बोरवेल में हादसे से एक्शन मोड़ पर आया प्रशासन, तीन दिन में सुरक्षित करने के निर्देश
डिजिटल डेस्क छतरपुर। शहर के नारायणपुरा समीप खुले बोरवेल चार साल के मासूम दीपेन्द्र के गिरने की घटना से प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। कलेक्टर संदीप जीआर ने पूरे मामले को संजीदगी से लेते हुए जिलेभर के एसडीएम को पत्र जारी कर खुले बोरवेल को चिन्हित कर 3 दिन के अंदर सुरक्षित कराए जाने का निर्देश दिए है। इसके साथ ही कलेक्टर ने खुले बोरवेल को बंद कराए जाने की रिपोर्ट सभी एसडीएम से तलब की है। कलेक्टर ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए खुले बोरवेल पर की गई कार्रवाई को लेकर 4 जुलाई को समीक्षा बैठक आयोजित की है।
बोरिंग मशीन संचालकों को भी दी जाएगी हिदायत
कलेक्टर ने एसडीएम को उनके क्षेत्र के बोरवेल ड्रिलिंग मशीन संचालकों के साथ मीटिंग करने के निर्देश दिए। मीटिंग में संचालकों को खुला बोरवेल नहीं छोडऩे के प्रशासन कड़ी हिदायत देगा। कलेक्टर सभी एसडीएम को खुले कुंआ और बोरवेल को चिन्हित कर आकलन करने के निर्देश दिए है। उन्होंने खुले बोरवेल को बंद नहीं करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने के
भी आदेश दिए है।
गृहमंत्री ने भी छतरपुर की घटना पर लिया संज्ञान, बोले खुले बोरवेल में हादसा हुआ तो मालिक से वसूल किया जाएगा रेस्क्यू का खर्च नारायणपुरा में खुले बोरवेल में मासूम गिरने की घटना पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहाकि यदि खुले बोरवेल में यदि घटना होगी तो मालिक से रेस्क्यू खर्च की वसूली की जाएगी। गृहमंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन में सूझबूझ से दीपेन्द्र को बाहर निकालने वाले टीआई अनूप यादव और एएसआई दीपक यादव को पुरूस्कृत करने का भी घोषणा की है।
सीएम ने डीएम के कार्य की सराहना
रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर संदीप जीआर एसपी सचिन शर्मा के कार्य की सराहना की है। उन्होंने कहा कि दीपेन्द्र के रेस्क्यू में प्रशासन की सजगता काबिले तारीफ है।
इधर......पुलिस ने भी लिया मूवमेंट, दीपेन्द्र के पिता और दादा पर एफआईआर दर्ज
एसपी की चेतावनी, खुले बोरवेल और कुएं में बच्चे गिरे तो खैर नहीं नारायणपुरा में खुले बोरवेल में दीपेन्द्र के गिरने की घटना पर ओरछा रोड थाना पुलिस ने लापरवाही पाए जाने पर मासूम के पिता अखिलेश यादव और उसके दादा रमेश यादव के खिलाफ भादवि की धारा 308 के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने जानबूझकर जीवन संकट उत्पन्न करने पर मासूम के पिता और दादा पर कार्रवाई की है। इधर, हादसे के बाद एसपी सचिन शर्मा ने भी मूवमेंट लिया है। उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यदि खुले बोरवेल और गड्ढों की वजह से हादसा हुआ तो मालिक की खैर नहीं।
थाना प्रभारी ने की कायमी
ओरछा रोड थाना प्रभारी अभिषेक चौबे ने मासूम के पिता और दादा के द्वारा खुला बोरवेल छोडऩे के कारण घटना होने पर कायमी की है। कानूनी जानकारों का कहना है कि पुलिस ने दीपेन्द्र के पिता और दादा के खिलाफ धारा 308 के तहत गैर जमानती अपराध पंजीबद्ध किया है। इस मामले में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है।