प्रचार सामग्री पर प्रकाशक, मुद्रक और संख्या का उल्लेख नहीं होने पर होगी कार्रवाई
प्रचार सामग्री पर प्रकाशक, मुद्रक और संख्या का उल्लेख नहीं होने पर होगी कार्रवाई
डिजिटल डेस्क, रायसेन। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने नोडल अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री भार्गव ने अधिकारियों को संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली शासकीय सम्पत्ति या निजी सम्पत्ति के मालिक की अनुमति के बिना किसी सम्पत्ति को स्याही, खडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित कर उसके स्वरूप को नष्ट किया जाता है तो संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए। साथ ही शासकीय एवं अशासकीय भवनों पर बैनर लगाए जाने तथा विद्युत टेलीफोन के पोल पर झण्डे लगाने वालों के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाए। कलेक्टर श्री भार्गव ने निर्देश दिए कि प्रचार सामग्री के प्रकाशन और मुद्रण के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127(क) का पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मुद्रित, प्रकाशित सामग्री पर प्रकाशक तथा मुद्रक का नाम, पता एवं संख्या का उल्लेख नहीं होने तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन होने पर संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। उन्होंने जिले की सीमाओं पर बनाए गए चेकपोस्ट और चैकिंग की जानकारी लेते हुए कड़ी निगरानी के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री भार्गव ने सभी शासकीय सेवकों आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी शासकीय सेवक निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन पूरी गंभीरता और निष्ठा के साथ पालन करें।