हत्या कर पेड़ से लटकाने के मामले में 9 आरोपियों को आजीवन कारावास  

हत्या कर पेड़ से लटकाने के मामले में 9 आरोपियों को आजीवन कारावास  

Bhaskar Hindi
Update: 2020-01-15 09:37 GMT
हत्या कर पेड़ से लटकाने के मामले में 9 आरोपियों को आजीवन कारावास  

चोरी के संदेह में आरोपियों ने मिलकर कर दी थी हत्या 
डिजिटल डेस्क टीकमगढ़
। हत्या के ढाई साल पुराने मामले में सोमवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक प्रत्यूष पाठक ने बताया कि जिला मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायत माडूमर में 1 अप्रैल 2017 को कमलेश पिता चिन्ना कुशवाहा का शव गांव के प्रेम सागर तालाब के पास महुआ के पेड़ से लटका मिला था। ग्रामीणों ने मृतक पर चोरी का संदेह जताते हुए पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। फिर जुर्म छिपाने के लिए पेड़ से लटकाया था।
परिजनों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया। जांच में पता चला कि मनुआ उर्फ मनोहर कुशवाहा, घंसू उर्फ घनश्याम कुशवाहा, संतू कुशवाहा, किशोरी कुशवाहा, नत्थू कुशवाहा, कालीचरन कुशवाहा, भगवान दास कुशवाहा, हरिश्चंद्र सेन और रवि तिवारी ने मिलकर कमलेश कुशवाहा की हत्या की और पेड़ पर लटका दिया था। जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 201/34 के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय में पेश किया। केस की सुनवाई के बाद पंचम अपर सत्र न्यायाधीश एलडी सोलंकी ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2-2 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। गौरतलब है कि माडूमर निवासी रवि तिवारी आदतन अपराधी है। पहले भी वह कई मामलों में लिप्त रहा है।
 

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