चाकू घोपने पर 5 साल की कठोर कैद

सतना चाकू घोपने पर 5 साल की कठोर कैद

Bhaskar Hindi
Update: 2022-01-28 11:59 GMT
चाकू घोपने पर 5 साल की कठोर कैद

 डिजिटल डेस्क सतना। सड़क में शराब पीने के दौरान आपस में हुए वाद-विवाद में चाकू घोप देने के एक मामले में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर नागौद की अपर सत्र अदालत ने आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश विजय डांगी की अदालत ने आरोपी सचिन गुप्ता पिता उमेश गुप्ता निवासी चंदकुइया नागौद पर 5 हजार 5 सौ रुपए का अर्थदंड लगाते हुए 5 हजार रुपए की राशि फरियादी को दिए जाने का निर्णय सुनाया है। 
ये है मामला:-
एजीपी राजेश मिश्रा ने बताया कि 30 दिसम्बर 2020 की रात करीब 11 बजे आरोपी और फरियादी नागौद रोड पर पेट्रोल पम्प के सामने सड़क में शराब पी रहे थे। इसी दौरान उनका आपस में विवाद हो गया, तब आरोपी गाली देने लगा, फरियादी के मना करने पर आरोपी ने उसके बाएं सीने पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने धमकी दिया कि यदि रिपोर्ट किया तो जान से मार देगा। आहत शरद विश्वकर्मा को उसके दोस्त उसे मोटर साइकिल से घर ले गए, जिसे इलाज के लिए नागौद अस्पताल ले जाया गया। देहाती नालसी पर नागौद थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर थाना पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 326 और आम्र्स एक्ट की धारा 25बी का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

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