केस: नए कानून का पहला आपराधिक मामला वाठोडा थाने में किया गया दर्ज

नए कानून का पहला आपराधिक मामला वाठोडा थाने में किया गया दर्ज
  • पहला आकस्मिक मृत्यु का मामला एमआईडीसी थाने में दर्ज
  • अंबाझरी, हुड़केश्वर थाने में भी दर्ज हुए बीएनएस के तहत मामले
  • ओवरलैप धाराओं का आपस में विलय कर दिया गया

डिजिटल डेस्क, नागपुर। देशभर में सोमवार से तीन नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य संहिता का समावेश है। भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थीं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं। दरअसल, ओवरलैप धाराओं का आपस में विलय कर दिया गया है। नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद संतरानगरी के वाठोडा थाने में पहला मामला दर्ज किया गया। यह बीएनएस की धारा 281, 125 (ब) के तहत गंभीर दुर्घटना से जुड़ा मामला है। वाठोडा के अलावा एमआईडीसी, अंबाझरी और हुड़केश्वर थाने में भी भारतीय नागरिक संहिता के तहत आकस्मिक मृत्यु के मामले दर्ज किए गए हैं।

टाटा एस वाहन ने राहगीर को उड़ाया : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के अनुसार नागपुर में तीन आकस्मिक मृत्यु व एक गंभीर दुर्घटना का मामला दर्ज किया गया। नए कानून के तहत वाठोडा थाने में बीएनएस की धारा 281, 125 (ब) के तहत मामला दर्ज किया गया। पहले ऐसी घटना होने पर भादंवि की धारा 279, 338 के अलावा धारा 337, 304 अ के तहत सड़क दुर्घटना संबंधी मामला दर्ज किया जाता था। वाठोडा थाने में तमिलनाडू निवासी मोहन पेरायास्वामी (48) ने 1 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि, 1 जुलाई को सुबह करीब 8.30 बजे उनका मित्र राजा रामास्वामी (39), इरागुंडी, जिला नामकल, तमिलनाडू निवासी, सिम्बॉयसिस कॉलेज के सामने से पवन पुत्र नगर बस स्टाप पैदल जा रहे थे। इस दौरान टाटा एस (एम.एच.-49-ए.टी.-5650) के चालक मुर्तुजा बशीर अहमद अंसारी (35), वांजरा, बिलाल नगर, कलमना निवासी ने लापरवाही से वाहन चलाकर राजा रामास्वामी को टक्कर मार दी। गंभीर जख्मी राजा रामास्वामी को मेडिकल अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। उपनिरीक्षक तिड़के ने आरोपी वाहन चालक के खिलाफ उक्त धारा के तहत मामला दर्ज किया है।

अजनी थाने में भी नए कानून के तहत मामला अजनी थानांतर्गत लोहारा समाज भवन के पास एक डेढ़ वर्षीय बालक की करंट लगने से मौत होने का मामला दर्ज किया गया। मामला धारा 194 के तहत दर्ज किया गया है।

यह भी जानें : देशभर में 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता कानून अंतर्गत नए आपराधिक कानून के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इसके तहत जहां नागपुर शहर में पहला गंभीर आपराधिक मामला वाठोडा थाने में दर्ज किया गया, वहीं राज्य में पहला अपराध का पंजीयन सिंधुदुर्ग शहर के पुलिस थाने में दर्ज किया गया। इन अपराधों का पंजीयन महाराष्ट्र पुलिस के सीसीटीएनएस नामक तकनीक से किया गया।

कूलर का करंट लगने से मौत : बीएनएसएस अंतर्गत धारा 194 का एमआईडीसी थाने में आकस्मिक मृत्यु का पहला मामला दर्ज किया गया। 1 जुलाई को सुबह करीब 7 बजे एमआईडीसी क्षेत्र में दत्त मंदिर के पास, वानाडोंगरी निवासी चरण उद्धवराव साखले (61) को कूलर में पानी भरते समय करंट लगा। उन्हें बेहोशी की हालत में रिश्तेदार मेघे अस्पताल, वानाडोंगरी ले गए, जहां प्राथमिक जांच में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के बेटे प्रतीक की सूचना पर उपनिरीक्षक थोरवे ने नए कानून की धारा 194 के तहत आकस्मिक मृत्यु का पहला मामला दर्ज किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।


Created On :   2 July 2024 9:12 AM GMT

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