Nagpur News: संघ मुख्यालय की सुरक्षा का पूछा आधार, कोर्ट ने कहा-पहले याचिका में करें सुधार
- दो सप्ताह का दिया समय
- राज्य सरकार ने किया याचिका का विरोध
Nagpur News : रेशमबाग के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय को किस आधार पर सुरक्षा दी जा रही है। इस सवाल को लेकर एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में दाखिल की गई है। याचिका में अगले दो सप्ताह में सुधार नहीं करने पर याचिका को खारिज किया जाएगा। ऐसा आदेश न्यायालय ने िदया है। याचिकाकर्ता का नाम लालन किशोर सिंह है। इस मामले में न्यायमूर्ति नितीन सांबरे व न्यायमूर्ति वृषाली जोशी के समक्ष सुनवाई हुई।
राज्य सरकार ने किया याचिका का विरोध
याचिका के अनुसार लालन सिंह को अखबार के माध्यम से अपंजीकृत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सुरक्षा दी जाने की जानकारी मिली। उन्होंने 30 जून 2021 को गृह विभाग से सूचना अधिकार अंतर्गत जानकारी मांगी। जानकारी में किस आधार पर सुरक्षा दी जा रही है और कितना खर्च किया गया है, यह पूछा गया था। बाद में यह आवेदन राज्य गुप्तचर विभाग व बाद में नागपुर पुलिस को भेजा गया। विशेष शाखा के पुलिस उपायुक्त ने इस बारे में जानकारी नहीं दे सकते, ऐसा जवाब सिंह को दिया। इसलिए उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इसमें जनता के पैसे के दुरुपयोग किये जाने का उल्लेख किया गया है। राज्य सरकार ने याचिका का विरोध किया है।
सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया कि जनहित में जानकारी चाहिए तो दी जा सकती है, लेकिन उत्सुकतावश व सुरक्षा के विषय पर जानकारी चाहिए तो नहीं दी जा सकती है। इस याचिका में कुछ सुधार करने के लिए याचिकाकर्ता ने आवेदन किया था। इसके लिए न्यायालय ने दो सप्ताह का समय दिया है। अन्यथा यह याचिका रद्द की जाएगी।