Nagpur News: दहेज उत्पीड़न के मामले में वकील पति व सास को सुनाई 10 साल की सजा

दहेज उत्पीड़न के मामले में वकील पति व सास को सुनाई 10 साल की सजा
  • विवाह के ढाई महीने बाद विवाहिता की हुई थी मौत
  • कार खरीदने के लिए मांग रहे थे दहेज
  • आरोपी मा-बेटे अब सीखचों में

Nagpur News पत्नी की दहेज के लिए हत्या करने के मामले में जिला व सत्र न्यायालय ने वकील पति और सास को दोषी करार देते हुए उन्हे 10 साल की कैद और 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। न्या. शिल्पा बैस ने यह फैसला सुनाया।

अमोल पांडुरंग बोरकर (30) और रेखा पांडुरंग बोरकर (61), निवासी क्वेटा कॉलोनी, लकड़गंज दोषी पति और सास का नाम है। पत्नी सोनाली को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में उनके खिलाफ लकड़गंज थाने में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में हुई सुनवाई कोर्ट ने 13 गवाहों और सबूतों को ध्यान में लेते हुए अमोल और रेखा को दोषी करार दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से एड. अजय माहूरकर व एड. रश्मि खापर्डे और आरोपी की ओर से एड. चंद्रशेखर जलतारे ने पैरवी की।

घटना के ढाई महीने पहले हुई थी शादी : सोनाली ने ढाई महीने पहले 17 जून 2014 अमोल से शादी की थी। यह घटना 9 सितंबर 2014 को आरोपी के घर लकड़गंज में हुई थी। शादी के एक महीने बाद ही पति अमोल और सास रेखा ने सोनाली से कार खरीदने के लिए मायके से दो लाख रुपए लाने को कहा। सोनाली ने एक माह पहले अपने पिता को बताया था कि, दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। घटना के दिन शाम 6.30 बजे सोनाली के पिता को अमोल का फोन आया। अमोल ने उन्हें अस्पताल में अकेले बुलाया और कहा, सोनाली को उल्टियां हो रही हैं, आप तुरंत आ जाओ। जब पिता और मां अस्पताल गए, तो उन्होंने सोनाली को सेंट्रल एवेन्यू के एक निजी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती पाया। वह बेहोश थी। अगले दिन सुबह पांच बजे सोनाली की मौत हो गई। इस सारे मामले में संदेह होने पर सोनाली के पिता शंकरराव टिपले ने पति अमोल और सास रेखा के खिलाफ लकड़गंज पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।


Created On :   19 Oct 2024 2:51 PM GMT

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