Nagpur News: इन नियमों का उल्लंघन पड़ सकता है महंगा, उम्मीदवारों के लिए यह है लक्ष्मण रेखा

  • सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशानिर्देश जारी किया
  • मतदान के लिए किसी को पैसे देना या उसका लालच देना कानूनन अपराध
  • मतदाताओं को धमकाना अपराध

Bhaskar Hindi
Update: 2024-11-05 13:55 GMT

Nagpur News : नामांकन दाखिल होने के बाद उम्मीदवारों ने जोर-शोर से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। चुनाव प्रचार के लिए भी कुछ नियम तय किए गए हैं। उम्मीदवारों को उनका पालन करना होता है। अगर वे नियमों का पालन न करें, तो जीतने के बाद भी उम्मीदवारी रद्द करने से लेकर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने तक के प्रावधान हैं।

उम्मीदवारों के लिए क्या है लक्ष्मण रेखा

वकील इमरान देशमुख के मुताबिक चुनावों के दौरान अपने पक्ष में मतदान के लिए किसी को पैसे देना या उसका लालच देना कानूनन अपराध है। ऐसे भी मामले सामने आए हैं, जिनमें मतदाताओं को कहा गया है कि उन्होंने मतदान किया है इसे साबित करने के लिए स्याही लगी उंगली दिखाएं और पैसे लेकर जाएं, लेकिन यह अपराध है। मतदाताओं को किसी तरह का लालच देना गलत है। मतदान के लिए मतदाताओं को धमकाना अपराध है। जबरन किसी को अपने या किसी और के पक्ष में मतदान के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशानिर्देश जारी किया था। इसके मुताबिक धर्म, जाति, नस्ल के नाम पर वोट मांगना भी अपराध के दायरे में आता है। कई नेता धर्म, समुदाय दूसरे मुद्दों पर मतदाताओं को भड़काते हैं, लेकिन यह भी अपराध है। भाषण के दौरान भी धर्म आदि के उल्लेख पर पाबंदी है।

चुनाव में हर उम्मीदवार कितने पैसे खर्च कर सकता है, इसकी भी सीमा तय है। महाराष्ट्र में फिलहाल विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों को प्रचार के लिए 40 लाख रुपए तक के खर्च की इजाजत है। उम्मीदवारों को निर्धारित समय में अपने खर्च का पूरा ब्योरा चुनाव आयोग को देना होता है। ज्यादा खर्च और गलत जानकारी देने पर उम्मीदवार को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। आदर्श आचार संहिता का पालन करना भी उम्मीदवारों और पार्टियों की जिम्मेदारी होती है। इसके तहत सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, लोकलुभावन घोषणाएं, नई परियोजना लागू करने पर रोक होती है।

  

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