संज्ञान: नागपुर के अंबाझरी बांध परिसर में चल रहे विकास कार्यों से परेशान हो रहे लोग

नागपुर के अंबाझरी बांध परिसर में चल रहे विकास कार्यों से परेशान हो रहे लोग
  • हाई कोर्ट के मुख्य सरकारी वकील को जिम्मेदारी
  • विभागीय आयुक्त, पुलिस आयुक्त की संयुक्त बैठक लेने के आदेश
  • वीएनआईटी से वैकल्पिक मार्ग की सुविधा करने के लिए कहा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। अंबाझरी बांध परिसर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों से बड़े पैमाने पर यातायात प्रभावित होने से नागरिकाें को कई समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि एंबुलेंस को भी आने-जाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। इन समस्याओं पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने मौखिक तौर पर वीएनआईटी से वैकल्पिक मार्ग की सुविधा करने को कहा है।

जल्द फैसला लेने को कहा : न्या. नितीन सांबरे और न्या. अभय मंत्री ने इस संदर्भ में मुख्य सरकारी वकील देवेन चौहान को सूचना की कि वह इस मामले में विभागीय आयुक्त और पुलिस आयुक्त से बात करें। कोर्ट के दिए मौखिक आदेश के अनुसार, विभागीय और पुलिस आयुक्त की संयुक्त बैठक लेकर इसमें वैकल्पिक मार्ग की सुविधा पर जल्द फैसला लेना है।

विवेकानंद स्मारक को हटाने की मांग : कोर्ट ने अंबाझरी स्थित स्वामी विवेकानंद स्मारक को उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति को निर्णय लेने के आदेश दिए थे। पहले नागपुर विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी और बाद में राज्य के नगर रचना विभाग के प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज ने कोर्ट में शपथ पत्र दायर करते हुए कहा कि सीडब्ल्यूपीआरएस के अध्ययन रिपोर्ट में स्मारक को स्थानांतरित करने की सिफारिश की जाती है, तो स्मारक को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया जाएगा। अगर यह स्मारक बाढ़ में अवरोध नहीं बन रहा तो सरकार विवेकानंद स्मारक को नियमित करने का विचार कर सकती है। इसके प्रति उत्तर में याचिकाकर्ता ने शपथ-पत्र दायर करते हुए विवेकानंद स्मारक नियमित न करने की और यह स्मारक दूसरी जगह स्थानांतरित करने की कोर्ट से मांग की है।

बांध की सुरक्षा को लेकर दायर है जनहित याचिका : बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में अंबाझरी बांध की सुरक्षा को लेकर जनहित याचिका दायर है। इसमें कहा गया है कि मनपा, नासुप्र और महामेट्रो इन तीनों प्रशासनों की ओर से अंबाझरी व नाग नदी परिसर में किया हुआ निर्माण गलत है। इस कारण पिछले साल सितंबर में इस परिसर में बाढ़ आई और हजारों लोगों को नुकसान सहना पड़ा। मामले की न्यायालयीन जांच की मांग करते हुए नुकसानग्रस्त रामगोपाल बचुका, जयश्री बनसोड, नत्थुजी टिक्कस ने नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की है। इस मामले में बुधवार को हुई सुनवाई में अंबाझरी परिसर में हो रही यातायात समस्या पर ध्यान आकर्षित करते हुए कोर्ट ने मौखिक तौर पर उक्त आदेश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से एड. तुषार मंडलेकर और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ ने पैरवी की।


Created On :   4 July 2024 10:33 AM GMT

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