रेप: नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी चचेरे चाचा को उम्रकैद और जुर्माना
- घर में अकेली पाकर किया मुंह काला
- चिल्लाने पर पीड़िता को दी जान से मारने की धमकी
- बालिका के गर्भवती होने पर खुला राज
डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय ने नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म मामले में दोषी पाए गए चचेरे चाचा को न्यायालय ने उम्रकैद और 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। न्या. ओ.पी. जायस्वाल ने यह फैसला दिया है। पारशिवनी तहसील निवासी आरोपी चचेरे चाचा के खिलाफ कन्हान पुलिस स्टेशन में अापराधिक मामला दर्ज किया गया था। घटना 2019 की है। उस समय पीड़िता की उम्र 13 साल 8 माह थी। पीड़िता ने 10 फरवरी 2020 को चचरे चाचा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
यह है मामला : पीड़िता के माता-पिता विवाद के चलते अलग रहते थे। पीड़ित, मां और छोटे भाई के साथ रहती थी। उसे बड़ी बहन भी है। मां निजी कंपनी में थी, इसलिए घटना के समय पीड़िता घर में अकेली थी। छोटा भाई बाहर खेलने गया था। इस दौरान मौका देखकर चचेरा चाचा पीड़िता के घर आया और अंदर से दरवाजा बंद करने के बाद पीड़िता से दुष्कर्म किया। चिल्लाने पर उसके भाई और मां को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद चाचा ने मौका पाकर कई बार पीड़िता से दुष्कर्म किया। 3 फरवरी 2020 को पीड़िता के पेट में दर्द होने पर बड़ी बहन उसेे अस्पताल ले गईं।
डॉक्टर ने जांच में पीड़िता गर्भवती बताया। घर जाकर पीड़िता ने पूरी घटना अपनी मां को बताई। चूंकि, आरोपी रिश्तेदार था और बदनामी के डर से उसने मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने का फैसला किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से परहेज किया, लेकिन आरोपी की बहन और अन्य रिश्तेदार ने घर जाकर पीड़िता और उसकी मां के साथ दुर्व्यवहार किया। साथ ही यह भी कहा कि, हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, तब मां ने पीड़िता को पुलिस स्टेशन ले जाकर शिकायत दर्ज कराई। मामले में हुई सुनवाई में कोर्ट ने चचेरे चाचा को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। सरकार की ओर से एड. रश्मि खापर्डे ने पैरवी की।