धोखाधड़ी: वृद्ध के नाम पर फाइनेंस कंपनी से कर्ज लेकर खरीदे 15 वाहन और बेच दिए
- पीड़ित से 17.17 लाख की धोखाधड़ी
- 4 आरोपियों पर काटोल थाने में मामला दर्ज
डिजिटल डेस्क, नागपुर। सरकारी योजना में 15 हजार रुपए पेंशन दिलाने के नाम पर चार आरोपियों ने एक वृद्ध व्यक्ति के नाम पर विविध फाइनेंस कंपनियों से 17.17 लाख का कर्ज लिया और 15 दोपहिया वाहन खरीदकर उसे दूसरे के नाम पर बेचकर वृद्ध से धोखाधड़ी की। इसी तरह कुछ और लोगों के साथ ठगी किए जाने की आशंका है। इस मामले में काटोल थाने में 4 आरोपियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी ताराचंद वाघमारे, येनवा, अंकित कुरई, अभिनव चोपड़े, नागपुर और तुषार खड़से, काटोल निवासी है।
पेंशन दिलाने का झांसा देकर लिए ओरिजनल दस्तावेज : पुलिस के अनुसार येनवा, काटोल निवासी लक्ष्मणराव उदापुरकर (69) ने काटोल थाने में धोखाधड़ी की शिकायत की है। आरोपी ताराचंद वाघमारे, अंकित कुरई, अभिनव चोपड़े और तुषार खड़से ने लक्ष्मणराव को बताया कि, एक सरकारी योजना में हर महीने 15 हजार रुपए पेंशन मिलती है। इसके लिए आरोपियों ने लक्ष्मणराव के सभी ओरिजनल दस्तावेज ले लिए और उनको बार-बार नागपुर बुलाकर अलग-अलग कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए।
इन वाहनों पर कराया फाइनेंस : आरोपियों ने लक्ष्मणराव व अन्य कुछ पीड़ित लोगों के नाम पर क्रमश: दोपहिया वाहन क्रमांक एम.एच.-40-सी.पी.-5387 चेतक, 2423 प्रीमियम-1,52,470, एम.एच.-40-सी.पी.-1955 चेतक, 2413 प्रीमियम-1,54,470, एम.एच.-40-सी.पी.-1954 चेतक, 2413 प्रीमियम-1,52,470, एम.एच.-40-सी.पी.-5721 चेतक, 2413 प्रीमियम-1,52,470, एम.एच.-40-सी.पी.-9895 पल्सर 125 डीटीएस आय-1,12,883, एम.एच.-40-सी.पी.-3919 चेतक, 2413 प्रीमियम-1,54,470, एम.एच.-40 सी.पी.-2584 एक्टिवा 6 जी एसटीडी- 90,290, एम.एच.-40-सी.एन.-8692 एक्टिवा 6 जी डीएलएक्स- 93,290, एम.एच.-40-सी.एन.-9031 एक्टिवा 6 जी डीएलएक्स- 93,290, एम.एच.-40-सी.पी.-4761 शाइन 125 एम -96,272, एम.एच.-40-सी.पी.-1732 एक्टिवा 6 जी एसटीडी- 90,768, एम.एच.-40-सी.पी.-1175 एक्टिवा 6 जी एसटीडी- 90,768, एम.एच.-40-सी.पी.-2577 एक्टिवा 6 जी एसटीडी- 90,768, एम.एच.-40-सी.एन.-8911 एक्सेस 125 डीआयएससी- 96,641 और एम.एच.-40-सी.पी.-5799 स्प्लेन्डर प्लस- 93,548 पर करीब 17,17,346 रुपए लक्ष्मणराव के नाम पर विविध फाइनेंस कंपनियों से फाइनेंस करा लिया। कर्ज पर वाहन खरीदने के बाद लक्ष्मणराव को बिना बताए ही दूसरों को बेच दिए। इस बारे में लक्ष्मणराव को पता चलने पर उन्होंने चारों आरोपियों के खिलाफ काटोल थाने में शिकायत की। उपनिरीक्षक परमेश्वर अागासे ने मामले की जांच कर आरोपियों पर धारा 420, 406, 409, 120 के तहत मामला दर्ज किया है।