जनहित याचिका: सुरजागढ़ खदान विस्तार का विरोध जानबूझकर किया जा रहा
लीज पर दी गई है जमीन
डिजिटल डेस्क, नागपुर। समरजीत चटर्जी ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में गड़चिरोली जिले के एटापल्ली तहसील के सूरजागढ़ लौह खदान के विस्तार को लेकर जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका में गड़चिरोली की जिलाधिकारी संजय मीना ने कोर्ट में शपथपत्र दायर करते हुए याचिकाकार्ता द्वारा सुरजागढ़ खदान विस्तार का जानबूझकर विरोध किए जाने की जानकारी दी।
याचिका के अनुसार, 2007 में लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी कंपनी को इस खदान के लिए सुरजागढ़ में 348.09 हेक्टेयर जमीन लीज पर दी गई। फिलहाल इस खदान से प्रतिवर्ष 30 लाख टन लौह निकालने की अनुमति है। कंपनी इस क्षमता को बढ़ाकर एक करोड़ टन करने जा रही है। नियमानुसार खनन क्षमता को मूल क्षमता से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस खदान के मामले में नियमों का जमकर उल्लंघन हो रहा है। अगर कंपनी की मांग पूरी हुई, तो इस खदान से प्रतिदिन 800 से 1 हजार ट्रक लौह निकाला जाएगा। उसके लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे ध्वनि और वायु प्रदूषण बढ़ेगा। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। याचिका पर न्या. नितीन सांबरे और न्या. अभय मंत्री के समक्ष सुनवाई हुई। याचिका पर अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद रखी है। याचिकाकर्ता की ओर से एड. महेंद्र वैरागड़े ने पैरवी की।