विवाद: खड़गांव के अवैध खनन मामले में राजस्व, खनन विभाग, आयुक्त, जिलाधीश को नोटिस

खड़गांव के अवैध खनन मामले में राजस्व, खनन विभाग, आयुक्त, जिलाधीश को नोटिस
  • मामला हाई कोर्ट पहुंचा
  • क्षेत्र से आने-जाने वाले नागरिकों को खतरा
  • 7 अगस्त तक जवाब दायर करने के आदेश

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में नागपुर जिले के खड़गांव में खनिजों के अवैध खनन का दावा करने वाली जनहित याचिका दायर की गई है। मामले पर हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य के राजस्व विभाग, खनन विभाग, नागपुर विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी, नागपुर ग्रामीण तहसीलदार, भू-अभिलेख उप अधीक्षक और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है, साथ ही 7 अगस्त तक जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं।

जनहित याचिका दायर की : नागपुर खंडपीठ में सामाजिक कार्यकर्ता अंजन चटर्जी ने यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार नागपुर जिले के मौजा खड़गांव में खसरा नंबर 134 से 139 तक अवैध रूप से लघु खनिज का खनन किया जा रहा है। इससे क्षेत्र में आने-जाने वाले नागरिकों की जान को खतरा पैदा हो रहा है। संबंधित उत्खनन की अनुमति के संबंध में नागपुर ग्रामीण के तहसीलदार को सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दिया गया था। याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि तहसीलदार ने अभी तक इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित शिकायत के बावजूद अवैध खनन के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए यह याचिका दायर की गई है।

भारी वाहनों का आवागमन : मामले पर न्या. नितीन सांबरे और न्या. अभय मंत्री के समक्ष सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट में खड़गांव में चल रहे अवैध खनन की तस्वीरें दिखाईं। खदान से निकाले गए बड़े-बड़े पत्थर आसपास की सड़कों पर यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए खतरा पैदा कर कर रहे हैं। खुदाई के कारण क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारी वाहन आवागमन रहे हैं। इससे इलाके के निवासियों को काफी परेशानी हो रही है। याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दायर करने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से एड. एस. करमरकर और राज्य सरकार की आेर से एड. एन.एस. राव ने पैरवी की।

Created On :   29 Jun 2024 9:37 AM GMT

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