नागपुर: सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी के 113 मामले, प्रतिबंधात्मक प्लास्टिक कैरीबैग का हुआ इस्तेमाल

  • उपद्रव शोध पथक की कार्रवाई
  • हाथगाड़ी, स्टॉल्स, पानठेले, फेरीवाले के 34 मामले
  • फुटपाथ पर कचरा डालने के 11 मामले में 4400 रुपए का दंड

Bhaskar Hindi
Update: 2024-04-09 12:33 GMT

डिजिटल डेस्क, नागपुर। महानगरपालिका के उपद्रव शोध पथक ने सार्वजनिक स्थान पर कचरा डालने और प्रतिबंधित कैरीबैग के इस्तेमाल करने को लेकर सोमवार को 113 मामले दर्ज कर 91 हजार 300 रुपए का दंड वसूल किया।

शहर को स्वच्छ रखने को लेकर हाथगाड़ी, स्टॉल्स, पानठेले, फेरीवाले से 34 मामले में 13,600 रुपए, रास्तों फुटपाथ, खुली जगह पर कचरा डालने के 8 मामले में 800 रुपए, दुकानदाराें को रास्ते, फुटपाथ पर कचरा डालने के 11 मामले में 4400 रुपए का दंड किया गया।

इसके अलावा लाजिग बोर्डिग और होटल की ओर से गंदगी फैलाने के 2 मामले में 4,000 रुपए और रास्ते पर कमान, स्टेज और मंडप लगाने को लेकर 9 मामले में 8,500 रुपए समेत अन्य मामलों में दंड वसूल किया गया। सभी कार्रवाई उपद्रव शोध पथक प्रमुख वीरसेन तांबे के नेतृत्व में की गई।

प्रतिबंधात्मक प्लास्टिक कैरीबैग के इस्तेमाल समेत 7 मामले दर्ज : उपद्रव शोध पथक ने प्रतिबंधक प्लास्टिक कैरीबैग इस्तेमाल के 7 मामले में 80 हजार रुपयाें का दंड वसूल किया। इस दौरान गांधीबाग जोन अंतर्गत भंडारा रोड के निमजे कलेक्शन के संचालक सुमित निमजे और सतरंजीपुरा जोन अंतर्गत मस्कासाथ इतवारी परिसर के निनावे सोनपापड़ी के संचालक राहुल निनावे पर प्लास्टिक कैरीबैग इस्तेमाल को लेकर प्रत्येक को 5,000 रुपए का दंड ठोका गया।

इसके अलावा हनुमाननगर जोन जोन अंतर्गत हुड़केश्वर परिसर के भरत इंस्टीट्यूट डिजिटल मार्केटिंग के मनोज आर्या को बिजली के खंभे पर होर्डिंग्स लगाने को 5,000 और धरमपेठ और छावनी में रांगोली एक्जीबिशन के संचालक पंकज ताेतावार को दूसरी मर्तबा 20,000 रुपए का दंड किया गया। मंगलवारी जोन अंतर्गत नारा रोड परिसर में रास्ते पर कचरा डालने को लेकर ट्रक क्रमांक एमएच-31 सीबी- 1428 के मालिक विष्णु गजभिये को 5,000 रुपए दंड किया गया।

धरमपेठ जोन के सिविल लाइंस के एमजी हाउस के ओह नो होटल के संचालक कृणाल वंजारी को सीवरेज लाइन चेंबर में खाद्य सामग्री डालने को लेकर 40,000 रुपए का दंड किया गया।

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