महाराष्ट्र, मुंबई, Four FIRs, registered, against, Nilesh Rane ,including: तेलंगाना के विधायक टी राजा और गीता जैन समेत निलेश राणे के खिलाफ चार एफआईआर दर्ज

  • मीरा रोड, घाटकोपर, गोवंडी और मालवणी में नफरत फैलाने के भाषण का मामला
  • कथित नफरत फैलाने वाला भाषण देने का मामले में हस्तक्षेप याचिका दाखिल
  • 19 जून को मामले की अगली सुनवाई

Bhaskar Hindi
Update: 2024-04-23 16:13 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर मुंबई और मीरा रोड-भायंदर-वसई-विरार के पुलिस ने मीरा रोड, घाटकोपर, गोवंडी और मालवणी में कथित नफरत फैलाने वाले भाषण देने के मामले में तेलंगाना के विधायक टी.राजा और गीता जैन समेत निलेश राणे के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज किया है। सरकारी की ओर से वकील हितेन वेनेगांवकर ने मंगलवार को अदालत को इसकी जानकारी दी। मामले की अगली सुनवाई 19 जून को रखी गई है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को वरिष्ठ वकील गायत्री सिंह, वकील जय हीरेमठ और वकील हमजा लकड़ावाला की ओर से दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई हुई।

इस दौरान मीरा रोड में एक विशेष समुदाय द्वारा हमले का शिकार हुए गणेश अरविंद खराडे एवं मनोज परमार की ओर से वकील कौशिक महात्रे और वकील विशाल खेत्रे ने दो हस्तक्षेप याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा मीरा रोड में एक के बाद एक हुई कई वारदातों की अदालत को गलत जानकारी दी गई है। इस साल 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 21 जनवरी को शोभा यात्रा निकाली गई थी।

इस दौरान एक विशेष समुदाय के लोगों ने शोभायात्रा में शामिल राम भक्तों पर हमला किया था। उसके बाद मीरा रोड में एक के बाद एक कई घटनाएं हुई। जबकि याचिका में 22 से 26 जनवरी के बीच हुई वारदात को लेकर शोभा यात्रा निकालने वालों को कटघरे में खड़ा किया गया है।

सरकारी की ओर से वकील हितेन वेनेगांवकर ने खंडपीठ को बताया कि 23 जनवरी को मीरा रोड में विधायक टी.राजा, विधायक निलेश राणे और गीता जैन के कथित नफरत फैलाने वाले भाषण देने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा निलेश राणे के खिलाफ भी घाटकोपर, गोवंडी और मालवणी में कथित नफरत फैलाने वाले भाषण देने का मामला दर्ज किया गया है।


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