बॉम्बे हाईकोर्ट: सीबीएफसी को 10 दिन में खेसारी की फिल्म रंग दे बसंती का मामला निपटाने का आदेश

  • फिल्म 'रंग दे बसंती' की रिलीज की टल सकती है डेट
  • 22 मार्च को फिल्म होनी है रिलीज

Bhaskar Hindi
Update: 2024-03-20 17:02 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म ‘रंग दे बसंती’के मामले में विवाद को 10 दिनों के अंदर सुलझाने का निर्देश दिया है। फिल्म ‘रंग दे बसंती' के 22 मार्च को रिलीज होने की तारिख बढ़ सकती है। न्यायमूर्ति जी.एस.कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदोश पी पूनीवाला की खंडपीठ के समक्ष फिल्म निर्माता रोशन सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में सीबीएफसी के फिल्म ‘रंग दे बसंती' पर कैंची चलाने को चुनौती दी गयी।

साथ ही सीबीएफसी की जांच समिति द्वारा मांगे गए संशोधनों को निर्माताओं ने अनुचित बताया है। खंडपीठ ने सीबीएफसी के रिवीजन कमेटी को फिल्म देख कर 10 दिनों के भीतर मामले को सुलझाने का आदेश दिया है। ऐसे में 22 मार्च को फिल्म के रिलीज होने की तारीख टल सकती है। फिल्म के निर्माता रोशन सिंह ने सीबीएफसी अध्यक्ष प्रसून जोशी पर जानबूझकर सेंसर प्रक्रिया में देरी का आरोप लगाया है।

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