छत्तीसगढ़: मतगणना के दौरान मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर अन्दर ले जाने की नहीं होगी अनुमति
- मतगणना हॉल में शांति व्यवस्था बनाए रखने और नियमों का पालन करने की अपील
- कलेक्टर ने ली राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों की बैठक
- मतगणना स्थल पर प्रवेश हेतु पास अनिवार्य
डिजिटल डेस्क,कोरबा। लोकसभा निर्वाचन 2024 अतंर्गत 04 जून को होने वाले मतगणना को लेकर आयोजित बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अजीत वसंत ने चुनाव लड़ रहे सभी अभ्यर्थियों एवं उनके अधिकृत राजनीतिक दल के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना स्थल पर किये गये व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया कि आईटी कॉलेज झगरहा में मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए अधिकृत प्रवेश पत्र की व्यवस्था की गई है।
मतगणना परिसर पर बिना पास के प्रवेश नहीं दी जायेगी। मतगणना कक्ष पर मोबाइल सभी के लिए वर्जित है। मतगणना स्थल पर सम्पूर्ण गतिविधियों की वीडियो रिकार्डिंग की जायेगी।
प्रत्याशी, मतगणना एजेंट, मतगणना कर्मी सहित किसी भी अधिकारी या कर्मचारी या मीडिया प्रतिनिधि मतगणना स्थल में मोबाइल फोन सहित कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, स्मार्ट वॉच, पेन ड्राइव, पेन, तम्बाकू, पान, सिगरेट नहीं ले जा सकेंगे।
आयोग द्वारा प्रदत्त प्राधिकार पत्रधारी मीडिया प्रतिनिधियों के लिए मतगणना केन्द्र में एक मीडिया सेंटर भी होगा जबकि विधानसभावार बनाए गए मतगणना कक्ष में प्रवेश हेतु निर्वाचन अभिकर्ताओं को अलग-अलग रंगों के पास के आधार पर प्रवेश दी जाएगी।
कलेक्टर श्री वसंत ने बताया कि गणना कक्ष में अभिकर्ताओं के लिए बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है जिसमें प्राथमिकता अनुसार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थियों के अभिकर्ता, मान्यता प्राप्त राज्य दलों के अभ्यर्थियों के अभिकर्ता, अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्य दलों के अभ्यर्थियों के अभिकर्ता जिन्हें आरक्षित प्रतीक के उपयोग की अनुमति प्राप्त हो। पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थियों के अभिकर्ता, निर्दलीय अभ्यर्थियों के अभिकर्ता बैठेंगे।
गणना हाल में अभिकर्ता आवंटित टेबल पर बैठेंगे। गणना परिसर में आरओ/प्रेक्षक के अतिरिक्त मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति किसी को नहीं होगी। अभिकर्ताओं को हाल में घूमने की अनुमति नहीं होगी। प्रतिभागी अभ्यर्थी के स्थान पर केवल एक व्यक्ति-अभ्यर्थी/अभिकर्ता ही टेबल पर उपस्थित होना चाहिए।
यदि आरओ को किसी व्यक्ति पर संदेह हो तो अधिकृत पत्र होने के बावजूद आरओ उसकी तलाशी ले सकता है। पुलिसकर्मी गणना हाल के द्वार पर तैनात रहेंगे। आरओ की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति हाल में प्रवेश अथवा निकास नहीं कर सकता।
कलेक्टर ने प्रातः स्ट्रांग रूम खोलने के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना दिवस को प्रातः 8 बजे से गणना प्रारंभ की जायेगी। सर्वप्रथम ईटीपीबीएस/डाक मतपत्रों की गणना प्रारंभ की जायेगी। इससे पहले डाक मत पत्रों को लिफाफे से अलग किया जायेगा।
डाक मत पत्रों के लिए प्रत्याशियों को अलग से एजेंट नियुक्त करना होगा। प्रातः 08ः30 बजे से प्रारंभ होने वाले कंट्रोल यूनिट के वोटो की गणना के लिये कुल 14 टेबल विधानसभावार लगायी जायेगी। इसके लिये अभ्यर्थी प्रत्येक टेबल पर अपना एक निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। रेण्डम आधार पर हर विधानसभा के किसी पांच मतदान केंद्र के वीवीपैट मषीन की पर्चियों की गणना अनिवार्य रूप से की जायेगी।
बैठक में आग्रह किया गया कि मतगणना स्थल पर प्रत्याशी, एजेंट सभी नियमों का पालन करे। बैठक में डाकमतपत्रों की गणना एवं इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से होने वाली गणना में उपस्थित होने वाले एजेंट के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक राउण्ड की गिनती समाप्त होने के पश्चात ही दूसरे राउण्ड की गिनती प्रारंभ की जायेगी।
इस दौरान किसी प्रकार की आपत्ति होने पर अन्य राउंड शुरू होने से पूर्व दर्ज कराई जा सकेगी। कलेक्टर ने बताया कि कोरबा लोकसभा अंतर्गत सभी आठों विधानसभा के ईटीपीबीएस एवं डाक मतपत्रों की गणना कोरबा में होगी। जबकि ईवीएम के मतों की गणना संबंधित विधानसभा के जिला मुख्यालयों में होगी। उन्होंने गणना प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व काउंटिंग एजेंट को निर्धारित स्थान पर बैठने के निर्देश दिए।
उन्होंने राजनीतिक दल के पदाधिकारियों को बताया कि प्रत्येक राउंड में प्राप्त मतों का टेबुलेशन करने के साथ ही की जानकारी आरओ, एआरओ के माध्यम से अनाउंस करने के साथ ही एक कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक राउंड में प्रेक्षक द्वारा दो मशीनों का रेण्डमली जांच किया जाएगा। उन्होंने मतगणना कक्ष में किसी भी मषीन के खराब होने या बटन काम नहीं करने की दशा में मशीन को सुरक्षित रिटर्निंग अधिकारी के पास रखने तथा इन मशीनों के मतों की गणना निकटतम प्रत्याशियों के बीच कम मतों का अंतर होने के आधार पर निर्णय लेते हुए वीवीपैट के पर्चियों की गणना की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि प्रत्याशी हर टेबल पर जा सकते हैं। उनके बैठने की व्यवस्था मतगणना कक्ष के अलावा स्टेज में भी होगी। बैठक में बताया गया कि मतगणना परिसर के बाहर चारों ओर 100 मीटर परिधि के क्षेत्र को पैदल यात्री क्षेत्र के रूप में निर्धारित कर गणना परिसर के प्रवेश द्वारों को विधिवत अवरूद्ध किया जायेगा साथ ही इस क्षेत्र में किसी भी वाहन को पार करने की अनुमति नही होगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत पारदर्शी तरीके से होने की जानकारी देते हुए सभी से आग्रह किया कि मतगणना परिसर एवं मतगणना कक्ष में सभी शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे ताकि मतगणना का कार्य समय पर सुचारू रूप से संपन्न हो सके। बैठक में लोकसभा के प्रत्याशियों द्वारा अधिकृत राजनीतिक दल के पदाधिकारी एवं जिला पंचायत सीईओ श्री संबित मिश्रा, अपर कलेक्टर श्री दिनेश कुमार नाग, संयुक्त कलेक्टर श्री मनोज बंजारे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सीमा पात्रे,डिप्टी कलेक्टर गौतम सिंह उपस्थित थे।