जबलपुर: एक परिसर में रहने वाले परिवारों को अब मिल सकेंगे अलग बिजली कनेक्शन
- प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने निकाला आदेश, पायलट प्रोजेक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश
- सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा प्रायोगिक तौर पर यह योजना छह माह के लिए शुरू की गई है
- आवेदक को परिवार के सभी सदस्यों की समग्र सदस्य आईडी एवं आधार कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य होगी।
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। एक परिसर में रहने वाले कई लोगों को अलग बिजली कनेक्शन लेने में अब कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग ने ऐसे लोगों की कठिनाई को समझते हुए विगत दिनों एक आदेश निकाला है।
इसमें लोगों की समस्या का समाधान किया है। अब पूरा दारोमदार प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के मैदानी क्षेत्र और वहाँ पदस्थ अभियंताओं के हाथ में है कि वे ऐसे लोगों की समस्या का समाधान कितनी संवेदनशीलता के साथ करते हैं।
वैसे प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा प्रायोगिक तौर पर यह योजना छह माह के लिए शुरू की गई है लेकिन तीन माह बीत जाने बाद भी इस योजना के प्रचार-प्रसार पर ध्यान नहीं दिया गया। इससे योजना की जानकारी लोगों तक पहुँच नहीं पाई है।
प्रदेश में विभिन्न जगहों पर एक परिसर में एक से अिधक परिवार अनेक व्यावहारिक कारणों से अलग-अलग निवास कर रहे हैं, परन्तु उनके बीच विधि के अनुसार बँटवारा नहीं होने के चलते कतिपय प्रकरणों में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अलग स्वतंत्र घरेलू कनेक्शन नहीं दिया जाता था।
ऐसे लोगों की कठिनाई को समझते हुए ऊर्जा विभाग द्वारा क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।
अलग-अलग समग्र आईडी और एलपीजी कनेक्शन देना होगा
ऊर्जा विभाग ने आदेश में विद्युत वितरण कंपनी को निर्देशित किया है कि अलग परिवार की पहचान के लिए भोजन को अलग-अलग बनना आधार माना जाएगा। ऐसे परिसर जिनमें किरायेदार निवास कर रहे हैं, उनमें अलग-अलग बिजली कनेक्शन के लिए रजिस्टर्ड किरायानामा प्रस्तुत करना होगा।
बशर्तें मकान मालिक व किरायेदार सगे संबंधी न हों। आदेश में यह भी कहा गया है कि मूल बिजली कनेक्शन के अधीन परिवार के द्वारा अलग कनेक्शन चाहे जाने पर मूल कनेक्शन परिवार के मुखिया के नाम करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।
यह कार्रवाई कुछ शर्तों के अधीन होगी। एक परिसर में निवासरत परिवार को अलग बिजली कनेक्शन लेने के लिए अलग समग्र परिवार आईडी और अलग एलपीजी कनेक्शन का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा आवेदक को परिवार के सभी सदस्यों की समग्र सदस्य आईडी एवं आधार कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य होगी। परिसर या आवेदक के विरुद्ध विद्युत वितरण कंपनी की कोई बकाया राशि नहीं होनी चाहिए।
समिति के प्रमाण पत्र जारी होने पर मिलेंगे कनेक्शन
ऊर्जा विभाग के आदेश के अनुसार प्रायोगिक तौर पर यह कार्रवाई प्रदेश के आठ क्षेत्रीय मुख्य अिभयंता मुख्यालय पर होगी और इसकी समीक्षा मुख्य अिभयंता द्वारा की जाएगी। ऐसे प्रकरणों में आवेदन संबंधित कार्यपालन अिभयंताओं को भेजे जाएँगे।
प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन कर वैधता का निर्धारण सहायक अिभयंता एवं स्थानीय प्राधिकारी (जैसे- नगर निगम के वार्ड प्रभारी और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सहायक) की संयुक्त समिति द्वारा किया जाएगा।
स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्रकरणों के लिए तैयार किए गए प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यपालन अिभयंता द्वारा विद्युत कनेक्शन दिए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह प्रायोगिक व्यवस्था छह माह के लिए लागू की गई है।