जबलपुर: फैक्ट्री, दुकान, होटल और अस्पतालों की होगी नियमित जाँच
- कलेक्टर ने गठित किए दल, एसडीएम और सीएसपी के नेतृत्व में सातों दिन होगा निरीक्षण
- उपभोक्ताओं की संख्या के अनुसार रसोई गैस सिलेण्डर की औसत खपत का ब्यौरा भी लेना होगा।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित मेडिकल स्टोर्स की जाँच करने की हिदायत दी।
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। जिले में संचालित फैक्ट्री, होटल, रेस्टाॅरेंट, निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम, पेट्रोल पम्प, गैस वितरण एजेन्सी, मेडिकल स्टोर्स जैसी सभी व्यावसायिक इकाइयों में नियमों का पालन कराने प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में गठित दलों द्वारा जाँच की जाएगी।
सातों दिन के लिए गठित दलों में स्वास्थ्य, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, खाद्य, नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, उद्योग, कोषालय, शिक्षा, विद्युत, आबकारी, खनिज, नापतौल एवं श्रम विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है।
सभी दलों में शामिल अधिकारियों को शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर दीपक सक्सेना एवं पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह की मौजूदगी में आयोजित बैठक में जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में अपर कलेक्टर नाथूराम गौंड भी उपस्थित थे।
बैठक में स्पष्ट किया गया कि विभिन्न संस्थानों तथा व्यावसायिक एवं औद्योगिक इकाइयाें की जाँच का मुख्य उद्देश्य व्यापक जनहित में नियम, कायदे, कानून का पालन कराना और व्यवस्थाओं में सुधार लाना है।
बैठक में जाँच दलों में शामिल अधिकारियों से भी कहा गया कि उन्हें व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों की जाँच नियमों के दायरे में ही रहकर करनी है। जाँच के दौरान उन्हें ध्यान रखना होगा कि इससे किसी को परेशानी न हो तथा व्यवसाय या इकाइयों के संचालन में रुकावट न हो। जहाँ भी नियामक नियमों का उल्लंघन पाया जाए वहाँ वैधानिक प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करनी है।
मेडिकल स्टोर्स की होगी बारीकी से जाँच
कलेक्टर श्री सक्सेना ने जाँच दलों को निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम की जाँच के दौरान इनके भीतर खुले मेडिकल स्टोर्स को भी जाँच के दायरे में शामिल करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित मेडिकल स्टोर्स की जाँच करने की हिदायत दी।
उन्होंने कहा कि जाँच दल मेडिकल स्टोर्स की जाँच के दौरान देखे कि एक्सपायरी डेट की तथा नशीली दवाओं का विक्रय तो नहीं किया जा रहा है।
राशन दुकानों पर नजर
कलेक्टर ने कहा कि खाद्यान्न वितरण में मिल रही शिकायतों को देखते हुए जाँच दलों को राशन दुकानों खास तौर पर शहर में स्थित राशन दुकानों की जाँच पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना होगा।
जाँच दल राशन दुकानों से उपभोक्ताओं को वितरण किए जा रहे खाद्यान्न का पूरा ब्यौरा ले तथा पीओएस मशीन से इसका सत्यापन भी करे। वितरण केन्द्रों से खाद्यान्न किस माध्यम से राशन दुकानों तक पहुँच रहा है, इसकी जानकारी भी लेने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
गैस सिलेण्डर का वजन और पेट्रोल भी मिले पूरा
इसी प्रकार पेट्रोल पम्पों की जाँच के दौरान उपभोक्ताओं को सही मात्रा और माप में पेट्रोल-डीजल मिले यह सुनिश्चित करना होगा। गैस वितरण एजेंसियों की जाँच के दौरान रसोई गैस के भरे सिलेण्डरों के वजन की तौल करनी होगी। इसके साथ ही उपभोक्ताओं की संख्या के अनुसार रसोई गैस सिलेण्डर की औसत खपत का ब्यौरा भी लेना होगा।