कार्रवाई: अनाधिकृत लेआउट निर्माण पर चला मनपा का बुलडोजर

  • चल रहा था प्लॉट बेचने का कारोबार
  • मनपा के नोटिस को किया था दरकिनार

Bhaskar Hindi
Update: 2023-11-24 11:37 GMT

डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। चंद्रपुर मनपा की ओर से गुरुवार 23 नवंबर काे अनधिकृत लेआउट पर निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई और मनपा के माध्यम से अनधिकृत तरीके से बनाए गए मार्किंग के सीमेंट स्तंभों को तोड़ने की कार्रवाई की गई है।मनपा की टीम को सूचना मिली कि मौजा गोविंदपुर रीठ सर्वे नंबर 73/1 के प्लॉट पर इरई नदी तल के पास और चंदा रैयतवारी सर्वे नंबर 49 पर पुल के किनारे अनाधिकृत ले-आउट लगाकर प्लॉट बेचने का कारोबार शुरू कर दिया गया है। ठक्कर कॉलोनी में नाले के पास निरीक्षण के अनुसार उक्त भूखंड बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में होने के कारण उस पर कोई खरीद-बिक्री नहीं की जा सकती है। इस संबंध में महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम की धारा 52 के तहत अनधिकृत बिल्डर को नोटिस जारी किया गया था। लेकिन उक्त बिल्डर ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया, इसलिए उक्त कार्रवाई की गयी है। उक्त लेआउट पर प्लॉट बेचने के लिए मार्किंग भी कर ली गई थी। चंद्रपुर मनपा ने नागरिकों से अपील की है कि वे नोटरी के आधार पर किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त की कार्रवाई न करें। 

चंद्रपुर मनपा केवल उस भूखंड को खरीदने या बेचने की अपील कर रहा है जिसका पंजीयन द्वितीयक रजिस्ट्रार कार्यालय से किया जा रहा है। उक्त कार्रवाई आयुक्त विपीन पालीवाल के मार्गदर्शन में सहायक आयुक्त सचिन माकोड़े, सहायक नगर नियोजक सारिका शिरभाटे, अतिक्रमण हटाओ अधिकारी संतोष गार्गेलवार एवं अतिक्रमण दल द्वारा की गई। शहर में जहां भी अनाधिकृत लेआउट है, कार्रवाई जारी रहेगी, यदि अनाधिकृत लेआउट पर किसी भी प्रकार का निर्माण पाया गया तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शहर में अनाधिकृत लेआउट के बारे में यदि नागरिकों को कोई जानकारी है तो उनसे नगर पालिका को देने की अपील की जा रही है।

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