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ठगी: रेलवे में नौकरी का झांसा देकर भाई-बहन से ठगे 30 लाख , आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज
- रेलवे टिकट निरीक्षक की नौकरी दिलाने का दिया झांसा
- नौकरी न मिलने पर रकम वापस मांगी तो करने लगा टालमटोल
- आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज
डिजिटल डेस्क, भुसावल। खुद को मंत्री का परिचित बताकर इंडियन रेलवे में टिकट निरीक्षक की नौकरी दिलाने का झांसा देकर भुसावल के सगे भाई-बहन से 30 लाख रुपए ऐंठे जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में भुसावल के सागर शिवदास वानखेड़े (इंद्रप्रस्थ नगर, शांतिनगर, भुसावल) के खिलाफ बुधवार को भुसावल सिटी पुलिस में मामला दर्ज किया गया।
बताया जा रहा है कि भुसावल शहर के रेलवे नॉर्थ कॉलोनी में रहने वाले महेंद्र प्रकाश संसारे (40) अपने परिवार के साथ रहते हैं। संदिग्ध आरोपी सागर शिवदास वानखेड़े (शांतिनगर, भुसावल) क्योंकि वह रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों और रेल मंत्री के साथ परिचित बताता है। संदिग्ध द्वारा रेलवे विभाग में सचिन संसारे टी.सी पद पर नौकरी का लालच देकर बीती 2 मई 2017 से दिसंबर 2023 के बीच नॉर्थ कॉलोनी के एक घर में 30 लाख की रकम ली गई। रकम लेने के बाद भी दोनों भाइयों को रेलवे में नौकरी नहीं मिली। बाद में ठगे जाने का एहसास होने पर महेंद्र संसारे ने बुधवार, 20 मार्च की शाम 4.30 बजे भुसावल सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस निरीक्षक संदीप रणदिवे के मार्गदर्शन में पुलिस उपनिरीक्षक विजय गायकवाड मामले की जांच कर रहे हैं।
22 पानठेला धारकों के खिलाफ जुर्माना कार्रवाई : परभणी के जिलाधिकारी ,रघुनाथ गावड़े के मार्गदर्शन में, सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू और तंबाकू उत्पादों का सेवन करने वाले 22 पानठेला धारकों पर कोटपा अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया गया। जिला सर्जन डाॅ. नागेश लखमावार अतिरिक्त जिला सर्जन डॉ सारिका बड़े और निवासी चिकित्सा अधिकारी डॉ. कल्याण कदम के मार्गदर्शन में 20 और 21 मार्च को एक्शन अभियान चलाया गया।
कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, सेवन और तंबाकू-गुटखा रखने के खिलाफ कानून है।अनुच्छेद 5 के अनुसार, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापन निषिद्ध है, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों का सेवन और उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डालता है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और विभिन्न महामारी संबंधी बीमारियों के फैलने का कारण बनता है।अत: बस स्टैंड क्षेत्र में कोटपा अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन करने वाले 22 पानठेला धारकों से 5790 रूपये का जुर्माना वसूला गया। इस कार्यवाही में जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के जिला सलाहकार डाॅ. रूपाली रणवीरकर, मनोचिकित्सक केशव गव्हाणे, पुलिस अधिकारी कोट, पवार, सोडगीर, होम गार्ड कीर्तने ने यह कार्रवाई मराठवाड़ा ग्रामीण विकास संस्था के डिविजनल मैनेजर मंगेश गायकवाड़ की संयुक्त टीम ने की।
Created On :   23 March 2024 7:22 PM IST