Bhandara News: उपद्रवियों ने कार रोकी, जमाई भीड़ और युवक को रॉड से पीटा, मामला दर्ज

उपद्रवियों ने कार रोकी, जमाई भीड़ और युवक को रॉड से पीटा, मामला दर्ज
  • जान से मारने की दी धमकी
  • घटना के समय कार में फरियादी व उसका परिवार मौजूद था
  • कार के सामने वाहन रोकने का कारण पूछा तो की मारपीट

Bhandara News बीच रास्ते में बिना वजह कार को रोककर युवक की लोहे के रॉड से बेहरमी से पिटाई कर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मामले में पवनी तहसील के आमगांव/आदर्श ग्राम निवासी दशरथ मारोती चोलकर(25) की शिकायत पर पवनी पुलिस ने आमगांव/आदर्श निवासी कैलाश सोमाजी खोडकर (55), सौरभ कैलाश खोडकर (23), सागर नरेंद्र खोडकर (22), पराग मरेंद्र खोडकर (24) के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना के समय कार में फरियादी व उसका परिवार मौजूद था।

जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने फरियादी दशरथ के कार के सामने अपनी कार और दोपहिया आड़े में खड़ी कर वाहन को बीच रास्ते में रोका तथा वाहन को राेककर दशरथ ने कार से बाहर निकलकर गाड़ी रोकने का कारण पूछा। जिस पर कैलाश सोमाजी खोडकर और अन्य लोगों ने उसे गालीगलौज करना शुरू किया। सागर खोडकर और पराम खोडकर ने गाड़ी से लोहे का रॉड निकाला और दशरथ के साथ मारपीट कर उसके सिर पर मारा। जब कार से दशरथ के परिजन निकले तो उन्हंे भी पिटाई करने की धमकी दी। इस मामले में दर्ज शिकायत पर पवनी पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ धारा 118 (1), 191 (2), 189 (2), 126 (2), 352, 351 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया। आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक कोरवते कर रहे है।

दुर्घटना के समय नशे में धुत था पुलिसकर्मी ठाकरे : तुमसर (भंडारा) मार्ग पर तेज रफ्तार में कार से चरवाहे को कुचलने वाला आरोपी पुलिस कर्मी नोवेंद्र श्यामराव ठाकरे (42) यह शराब के नशे में धुत था। बता दंे कि रविवार, 25 नवंबर शाम लगभग 6 बजे के दौरान ठाकरे ने अपनी क्रेटा कार क्रमांक एमएच 35 एआर 9716 से एक चरवाहे और मवेशियों को टक्कर मार दी थी। इस दुर्घटना में चरवाहा ग्राम देव्हाडा निवासी हीरालाल हगरू कांबले (52) और दो गायों की मृत्यु हो गई थी। पुलिस जांच में आरोपी ठाकरे यह शराब के नशे में धुत पाया गया। ठाकरे यह करड़ी पुलिस थाने में कार्यरत है। रविवार शाम को घटित इस दुर्घटना के बाद स्थानीकों ने शराब के नशे में धुत ठाकरे की जमकर धुनाई की थी। इस घटना में पीड़ित पशुपालक की मवेशियों की मृत्यु होने से उनका एक लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। इस पूरे प्रकरण में करडी पुलिस ने आरोपी पुलिस हवालदार नोवेंद्र ठाकरे के खिलाफ धारा 281, 106, 325 भारतीय न्याय संहिता उपधारा 184, 185 (1) मोटार वाहन कानून अपराध क्रमांक 188/2024 धारा 281, 105, 325 भारतीय न्याय संहिता, उपधारा 184, 185 (1) मोटार वाहन कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक मुंढे कर रहे हैं।

Created On :   26 Nov 2024 1:44 PM IST

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