Chatrpati Sambhaji Nagar: कोर्ट ने कहा - 531 सहायक सरकारी अभियोक्ताओं को नियुक्ति दें

कोर्ट ने कहा - 531 सहायक सरकारी अभियोक्ताओं को नियुक्ति दें
  • खंडपीठ का आदेश, कहा- याचिका का निर्णय बंधनकारक होगा
  • मैट ने एक सप्ताह के लिए दिया था स्थगन

Chatrpati Sambhaji Nagar सरकार के 531 सहायक सरकारी अभियोक्ताओं के संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश में संशोधन कर याचिका पर निर्भर रहकर उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के आदेश न्यायमूर्ति मंगेश पाटील व न्यायमूर्ति शैलेश ब्रम्हे की पीठ ने दिए।

यह है प्रकरण : सरकार द्वारा 531 सहायक अभियोक्ताओं को नियुक्ति देने के आदेश को प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मैट) ने पहले एक सप्ताह के लिए स्थगन दिया था। इस निर्णय को कुछ उम्मीदवारों ने याचिका के जरिए बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ में चुनाैती दी। इस पर पहले न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ति वाई.जी. खोब्रागड़े की पीठ ने प्रतिवादी महाराष्ट्र सरकार, एमपीएससी व संबंधित उमेदवाराें को नोटिस जारी करने का आदेश देकर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग को 731 सहायक सरकारी अभियोक्त्याओं की नई सिफारिश सूची तैयार करने का अंतरिम आदेश दिया था। उसके अनुसार सहायक सरकारी अभियोक्ताओं की नियुक्ति के विज्ञापन अनुसार सभी प्रक्रिया पूरी कर 10 अगस्त 2023 को 531 वकीलों की नियुक्ति के लिए सरकार से सिफारिश की थी।

सिफारिश के खिलाफ बाधित वकीलों ने मैट में मूल अर्जी के जरिए चुनौती दी थी। न्यायाधिकरण ने शुरू में नियुक्तियों को स्थगन दिया था। इसके बाद 28 जून 2024 को मैट की औरंगाबाद खंडपीठ ने सिफारिश संबंध में मूल अर्जी आंशिक मंजूर कर आयु की शिथिलता प्राप्त किए आरक्षित उम्मीदवारों की राज्य लोकसेवा आयोग नई सिफारिश सूची तैयार करने और सरकार नियुक्ति देने का आदेश दिया था। लेकिन, एमपीएससी ने सरकार को सिफारिश करते समय पिछड़ावर्गीय उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश नहीं करने की आपत्ति जताकर दोबारा खंडपीठ में चुनौती दी थी। याचिका की सुनवाई के दौरान खंडपीठ के पहले के आदेश में संशोधन कर अंतरिम आदेश दिया गया। उसके अनुसार 531 उम्मीदवारों को याचिका के अनुसार निर्भर रहकर नियुक्ति देने, नियुक्ति देते समय उच्च न्यायालय के आदेश का स्पष्ट जिक्र करने, याचिका का निर्णय उम्मीदवारों को बंधनकारक रहने का गारंटी-पत्र लेने की बात खंडपीठ ने आदेश में स्पष्ट की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से एड. महेश देशमुख, अविनाश देशमुख, एड. सिद्धेश्वर एस. ठोंबरे, एड. प्रशांत कातनेश्वरकर, एड. योगेश पाटील, एड. उमेश गीते, एड. अनुज फुलपगर ने पक्ष रखा।

Created On :   24 Oct 2024 7:46 PM IST

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