आदेश: लोकसेवा अधिकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करें

अमरावती संभाग के राज्य सेवा अधिकार आयुक्त रामबाबू नारुकुल्ला ने दिए निर्देश

Bhaskar Hindi
Update: 2023-09-14 09:54 GMT

डिजिटल डेस्क, अमरावती। नागरिकों को सेवा का अधिकार देने वाला क्रांतिकारी कानून महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार अधिनियम 2015 है। इस पर प्रभावी तरीके से अमल करने का निर्देश अमरावती संभाग के राज्य सेवा अधिकार आयुक्त रामबाबू नारुकुल्ला ने दिया है। जिलाधिकारी कार्यालय में इस बारे में हुई बैठक में उन्होंने यह निर्देश दिया। सभी विभाग प्रमुख कानून को सख्ती से लागू करने का प्रयास करें ताकि नागरिकों को सरकारी विभागों की अधिसूचित सेवाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर मिल सकें। जिलाधिकारी कार्यालय में लोक सेवा अधिकार अधिनियम 2015 के संबंध में सभी विभाग प्रमुखों की समीक्षा बैठक ली गई।

बैठक में जिलाधिकारी सौरभ कटियार, जिप मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा, अपर कलेक्टर अनिल खंडागले, निवासी उपजिलाधिकारी विवेक घोडके, सभी विभाग प्रमुख, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आदि उपस्थित थे। कमिश्नर नारुकुल्ला ने सभी विभाग प्रमुखों के कार्यों की समीक्षा की। सरकार की छवि को ऊंचा उठाने के लिए कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए।

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