नायलॉन मांजा पर लगाम: नायलाॅन मांजा की बिक्री पर रोक लगाने मनपा ने गठित किए दल
- नायलॉन मांजा बेचने वालों की खैर नहीं
- गश्ती दल घूम-घूम रखेगा नजर
- जोन वार उड़नदस्ते किए गठित
डिजिटल डेस्क, अमरावती । मकर संक्रांति पर पतंगोत्सव शहर व जिले में बड़ी मात्रा में मनाया जाता है। पतंगोत्सव के लिए नायलॉन के मांजे का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले नायलॉन मांजे से अनेक लोगों की दुर्घटना में मौत तथा पक्षियों की भी मौत हो चुकी है।
राष्ट्रीय हरित लवाद नई दिल्ली व हाईकोर्ट के नागपुर खंडपीठ ने 6 जनवरी 2023 को एक आदेश जारी करते हुए नायलॉन मांजे के इस्तेमाल, बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। जिससे मनपा ने शहर में नायलॉन मांजा बिक्री पर अंकुश लगाने हर जोन में सहायक क्षेत्रीय अधिकारी के नियंत्रण में जोनवार उड़नदस्ते गठित किए है। जिसमें ज्येष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक, राजस्व व पुलिस विभाग के अधिकारियों का समावेश रहेगा।
मनपा ने चेतावनी दी है कि पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन मांजे का इस्तेमाल करते पाए गए तो संबंधित व्यक्ति पर फौजदारी मामला दर्ज होगा। ऐसे मामलों में छह माह तक सजा और कम से कम 10 हजार तक जुर्माने का प्रावधान है तथा प्रतिबंधित नायलॉन मांजे की बिक्री व यातायात करते पाए जानेवाले व्यक्ति पर 3 से 5 वर्ष तक सजा के साथ ही 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।