हनुमतपुर चौकी थाना अजयगढ: गांजा की अवैध रूप से खेती करने वाले आरोपी को चार वर्ष का कठोर कारावास

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Bhaskar Hindi
Update: 2024-08-24 12:30 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय पन्ना के मीडिया प्रभारी व सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया कि दिनांक २२ नवम्बर २०१९ को हनुमतपुर चौकी थाना अजयगढ में उपनिरीक्षक भानुप्रताप ङ्क्षसह चौहान के समक्ष रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक २२ नवम्बर २०१९ को सुबह ०९ बजे मुखबिर ने चौकी हनुमतपुर में सूचना दी कि ग्राम सलैया निवासी सावन सिंह किलकिला नदीं के पास रोजो घाट मौजा सलैया वाले खेत की मेढ पर खेती की बारी एवं झाडियों की आड में गांजे के पेड लगाकर अवैध रूप से गांजे की खेती कर रहा है। हमराही गवाह व पुलिस बल के साथ आवश्यक दस्तावेज सम्पूर्ण विवेचना सामग्री के मुखबिर के बताए अनुसार गांजा रेड कार्यवाही हेतु ग्राम सलैया संदेही सावन सिंह के किलकिला नदी के पास रोजो घाट मौजा सलैया रवाना होकर पहुंचकर संदेही सावन सिंह की तलाश कर दस्तयाब किया गया। उससे पूंछतांछ करने पर उसने अपना नाम सावन सिंह पिता मर्दन सिंह बताया।

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उसके खेत पर लगी बारी एवं झाडियों की आड में तलाशी ली गई जिसमें गांजे के पेड उगाकर खेती करते पाया गया जिसमें कुल 35 नग हरे गांजा के पेड लगे पाये गये। जिसमें 05 पेड बडे शेष 30 पेड छोटे पाये गये जिन्हें स्वयं व हमराह स्टाफ गवाहों को सूंघकर, चखकर, मसलकर तथा जलाकर पहचान कराया जो गांजा होना पाया गया जिसका पंचनामा तैयार किया। 35 छोटे-बडे गांजा के पेडों की तौल कराई गई जो कुल 03 किलो 200 ग्राम पाये गये। आरोपी सावन सिंह का कृत्य धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा थाना अजयगढ में आरोपी के विरूद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान सुसंगत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये।

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घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर इंद्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करते हुए सुनील कुमार द्विवेदी अपर जिला लोक अभियोजक द्वारा विचारण के दौरान अभियोजन के साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी के विरूद्ध आरोप को संदेह से परे प्रमाणित किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से संतुष्ट होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी सावन सिंह को धारा 8/20(क)(द्ब) एनडीपीएस एक्ट में 04 वर्ष का कठोर कारावास एवं 35000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

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