प्रस्ताव और वोटिंग प्रोसेस
लोकसभा स्पीकर चुनने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव पेश किया जाता है। सत्ता पक्ष की तरफ से उम्मीदवार घोषित होने के बाद उसका नाम आमतौर पर प्रधानमंत्री या संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। लोकसभा सचिवालय को जिस उम्मीदवार का पहले प्रस्ताव मिलता है, उसका प्रस्ताव भी सदन में पहले पेश किया जाता है।
विपक्षी सदस्यों की तरफ से मत विभाजन की मांग की जाएगी। मतदान ध्वनि मत से कराया जा सकता है। ध्वनि मत पर विपक्ष की एक राय न होने की चलते मतदान पेपर स्लिप से कराया जाएगा। नई लोकसभा में अभी सांसदों को सीटें आवंटित नहीं हुई है। सीट आवंटन की प्रक्रिया चल रही है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम भी चालू नहीं है, इसलिए सदस्यों को पर्चियां दी जाएंगी और उसी के जरिए मतदान होगा।
Update: 2024-06-26 04:54 GMT