'सबूतों को लेकर नहीं हो सकते सेलेक्टिव'

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भी आरोपी के खिलाफ मिले सबूतों को लेकर जांच एजेंसी सेलेक्टिव नहीं हो सकती है। सभी सबूतों और तथ्यों को समग्रता से देखा जाना चाहिए, जो तथ्य आरोपी के खिलाफ नहीं है उसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने जांच एजेंसी को संतुलित रवैया अपनाने की सलाह दी और कहा कि किसी आरोपी से आर्टिकल 21 के तहत मिली उसकी आजादी नहीं छीन सकते हैं।

Update: 2024-05-07 08:54 GMT

Linked news