Jabalpur News: जन्मतिथि पर संशय के चलते हाई कोर्ट ने आरोपी की शेष सजा की निलंबित
Jabalpur News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पीड़िता की जन्मतिथि पर संशय को लेकर दुष्कर्म के आरोपी की शेष सजा निलंबित कर दी। जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस देवनारायण मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद आरोपी की शेष सजा को निलंबित कर उसे जमानत पर रिहा करना उचित है। जबलपुर निवासी विलियम नार्बट की ओर से अधिवक्ता राकेश कुमार तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2023 को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। उन्होंने दलील दी कि पीड़िता की माँ ने घटना के 5 माह तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। पीड़िता ने स्वयं माँ को फोन कर बताया था कि वह विलियम के साथ है और उसी के साथ रहना चाहती है।
Update: 2024-09-21 14:09 GMT