कार्ड से ‘ऑफलाइन’ कर सकते हैं पेमेंट, एक बार में 200 रुपये की सीमा तय
कार्ड से ‘ऑफलाइन’ कर सकते हैं पेमेंट, एक बार में 200 रुपये की सीमा तय
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को पायलट आधार पर ‘ऑफलाइन’ यानी बिना इंटरनेट के कार्ड और मोबाइल के जरिये छोटी राशि के भुगतान की अनुमति दे दी। इसके तहत एक बार में 200 रुपये तक भुगतान की अनुमति होगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी घोषणा की। इस पहल का मकसद उन जगहों पर भी डिजिटल लेन-देन के लिये ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है, जहां इंटरनेट से संपर्क की कनेक्टिविटी कम है।
इस संदर्भ में जारी अधिसूचना के अनुसार पायलट योजना के अंतर्गत ‘पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर’ (पीएसओ)...बैंक और गैर-बैंक...ऑफलाइन डिजिटल भुगतान की पेशकश कर सकते हैं। यानी इस तरह से भुगतान के लिए इंटरनेट से सम्पर्क की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय बैंक की अधिसूचना के अनुसार पायलट योजना के तहत भुगतान कार्ड, वॉलेट या मोबाइल उपकरणों या अन्य किसी माध्यम से किया जा सकता है।
इसके लिये किसी अन्य प्रकार के सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। इसमें एकल भुगतान की अधिकतम सीमा 200 रुपये होगा। हालांकि इसके जरिये किसी भी समय 2,000 रुपये तक कुल भुगतान की सीमा होगी। ‘ऑनलाइन’ तरीके से अतिरिक्त सत्यापन के साथ सीमा को पुन:निर्धारित किया जा सकता है। पायलट योजना 31 मार्च, 2021 तक चलेगी। पायलट योजना से प्राप्त अनुभव के आधार पर आरबीआई इस संदर्भ में औपचारिक व्यवस्था स्थापित करने के बारे में निर्णय करेगा। आरबीआई के अनुसार, ‘‘पीएसओ सौदा होते ही उपयोगकर्ताओं को लेन-देन राशि के बारे में वास्तविक आधार पर सूचना उपलब्ध कराएगा।’’