हरियाणा में एनर्जी ऑडिट कराना होगा अनिवार्य

हरियाणा हरियाणा में एनर्जी ऑडिट कराना होगा अनिवार्य

Bhaskar Hindi
Update: 2022-08-11 14:30 GMT
हरियाणा में एनर्जी ऑडिट कराना होगा अनिवार्य
हाईलाइट
  • एनर्जी ऑडिट नि:शुल्क

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने 100 किलोवाट से 1,000 किलोवाट के कनेक्टेड लोड की खपत करने वाले उपभोक्ताओं का एनर्जी ऑडिट कराना अनिवार्य कर दिया है।

जिन सरकारी भवनों पर 100 किलोवाट से अधिक बिजली का भार है और उनका एनर्जी ऑडिट कराकर विभाग की ओर से शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, क्योंकि उनका एनर्जी ऑडिट नि:शुल्क किया जाएगा।

एक सरकारी प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं का एनर्जी ऑडिट कराने के लिए अभियान चलाया गया है। ऊर्जा लेखा परीक्षा प्राप्त करने से विभाग को इस बात की जानकारी मिलेगी कि उन्हें अधिकतम बिजली बचाने के लिए क्या उपाय करने हैं।

एनर्जी ऑडिट इस बात की भी जानकारी देगा कि बिजली का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा कहां हो रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि 100 किलोवाट से अधिक कनेक्टेड पावर लोड वाले सरकारी भवनों के अलावा किसी भी उपभोक्ता के लिए और वे अपने भवन का एनर्जी ऑडिट करवाना चाहते हैं। सरकार 50 प्रतिशत और अधिकतम 50,000 रुपये तक का अनुदान देगी।

वे सभी भवन उपभोक्ता (जिनका कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट से 1000 किलोवाट है) को जिला स्तर पर अपर उपायुक्त कार्यालयों में अक्षय ऊर्जा विभाग के साथ कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क करने को कहा गया है, ताकि उनके भवनों का एनर्जी ऑडिट किया जा सके।

 

आईएएनएस

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