आरबीआई कानून के मुताबिक फैसला, एमपीसी बैठक का ब्योरा प्रकाशित करेगा

गवर्नर आरबीआई कानून के मुताबिक फैसला, एमपीसी बैठक का ब्योरा प्रकाशित करेगा

Bhaskar Hindi
Update: 2022-11-02 15:30 GMT
आरबीआई कानून के मुताबिक फैसला, एमपीसी बैठक का ब्योरा प्रकाशित करेगा
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  • आरबीआई कानून के मुताबिक फैसला
  • एमपीसी बैठक का ब्योरा प्रकाशित करेगा : गवर्नर

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को दोहराया कि बैंक जनता के लिए केंद्र सरकार को अपना संदेश जारी नहीं करेगा। हालांकि, एमपीसी की बैठक में लिया गया फैसला और कार्यवृत्त आरबीआई अधिनियम के अनुसार प्रकाशित किया जाना है। आरबीआई ने अधिनियम की धारा 45जेडएन के तहत 3 नवंबर को मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक निर्धारित की है।

धारा के अनुसार, आरबीआई अगर मुद्रास्फीति लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहता है, तो वह केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें ये विवरण रहेंगे : (ए) मुद्रास्फीति लक्ष्य को पाने में विफलता के कारण, (बी) इसके द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई और (सी) समय-अवधि का एक अनुमान, जिसके भीतर प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाइयों से मुद्रास्फीति लक्ष्य हासिल किया जाएगा।

एमपीसी अपनी अगली बैठक में इस बात पर चर्चा करेगी कि वह मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने में सक्षम क्यों नहीं है और इसकी जानकारी केंद्र को देगी। आरबीआई केंद्र सरकार को मुद्रास्फीति की स्थिति के साथ-साथ इसके ऊंचे स्तर पर रहने के कारण भी बता सकता है। भारत में खुदरा महंगाई सितंबर में बढ़कर 7.41 फीसदी हो गई।

दास ने कहा था कि केंद्र सरकार के साथ संवाद एक विशेषाधिकार प्राप्त है और इसे बैंक द्वारा सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। उन्होंने बुधवार को मुंबई में फिक्की और आईबीए द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वार्षिक फीबैक 2022 सम्मेलन को संबोधित करते हुए उस रुख को दोहराया। हालांकि, धारा 45जेडके के अनुसार, आरबीआई एमपीसी की प्रत्येक बैठक के समापन के बाद समिति द्वारा अपनाए गए संकल्प को प्रकाशित करेगा।

इसके अलावा आरबीआई अधिनियम की धारा 45जेडएल के अनुसार, एमपीसी बैठक के कार्यवृत्त को प्रत्येक बैठक के बाद 14वें दिन प्रकाशित करना होता है, जिसमें शामिल हैं : (ए) एमपीसी की बैठक में अपनाया गया प्रस्ताव (बी) एमपीसी के प्रत्येक सदस्य का वोट और उस बैठक में स्वीकृत प्रस्तावों पर सदस्य की राय (सी) बैठक में अपनाए गए प्रस्तावों पर धारा 45जेडएल की उप-धारा (11) के तहत एमपीसी के प्रत्येक सदस्य का बयान।

सोर्सः आईएएनएस

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