पति की इनकम जानने के लिए पत्नी ने दायर की आरटीआई, जानें पूरा मामला

पत्नी ने की अजीबो-गरीब मांग पति की इनकम जानने के लिए पत्नी ने दायर की आरटीआई, जानें पूरा मामला

Bhaskar Hindi
Update: 2022-10-03 15:33 GMT
पति की इनकम जानने के लिए पत्नी ने दायर की आरटीआई, जानें पूरा मामला

डिजिटल डेस्क, बरेली। आप कितना कमाते हैं? यह सवाल अक्सर पूछा ही जाता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद ही कोई देता है। आमतौर पर इस प्रश्न का जवाब परिवार वालों और कुछ करीबी दोस्तों को ही पता होता है। लेकिन जब आपके पाटर्नर के साथ ताल-मेल ना बैठे और आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक ना चल रहा हो। जिस वजह से आप दोनों की सहमति से तलाक हो रहा हो। तो पाटर्नर अपने साथी की इनकम जानना चाहता है। ताकि वो अपने गुजारे के लिए भत्ता की मांग कर सके। तो इसमें कोई अश्चर्य की बात नहीं होगी। 

ठीक ऐसा ही एक मामला बरेली से सामने आया है, जिसमें पति ने अपनी पत्नी को अपने कमाई के बारे में जानकारी नहीं दी थी। इसलिए पत्नी ने पति की कमाई जानने के लिए सूचना के अधिकार (RTI) से जानकारी मांगी। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन (CIC) ने इस पूरे मामले को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंपते हुए आदेश दिया कि महिला को उसके पति की इनकम की जानकारी 15 दिनों के अंदर देनी होगी।

सीपीआईओ और एफएए से महिला को नहीं मिली जानकारी 

संजू गुप्ता नाम की महिला ने अपने पति की इनकम जानने के लिए RTI फाइल किया था। लेकिन पहली बार बरेली के आयकर विभाग ने जानकारी देने से साफ मना कर दिया क्योंकि महिला के पति ने इस पर असहमति जताई थी। जिसके बाद महिला ने प्रथम अपीलीय प्रधिकरण (FAA) में अपील दायर कर मदद मांगी। लेकिन एफएए ने भी सीपीआईओ के आदेश को सही माना और महिला को फिर निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद महिला ने दोबारा से सीआईसी को अपील दायर किया।

पति को देनी होगी इनकम की जानकारी- सीआईसी

दोबारा से अपील दायर करने के बाद सेंट्रल इंफार्मेशन कमीशन ने 19 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए आदेश जारी किया। अपने आदेश में उन्होंने कहा कि महिला को अपने पति की आय जानने का पूरा अधिकार है। इसलिए सीआईपीओ को 15 दिन के अंदर महिला को उसके पति की इनकम की जानकारी देनी होगी।  
 

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