छापा: छापा मारकर पुलिस ने जब्त की कच्ची शराब, 2 .13 लाख का माल किया नष्ट

छापा मारकर पुलिस ने जब्त की कच्ची शराब, 2 .13 लाख का माल किया नष्ट
  • नाले के तट पर चल रही थी शराब भट्‌ठी
  • पुलिस ने छापा मारकर जब्त किया माल
  • जब्त शराब को पुलिस ने किया नष्ट

डिजिटल डेस्क, आर्वी (वर्धा)। तहसील के इस्लामपुर परिसर के चिंतमाणी नाले के तट पर चल रही शराब भट्‌ठी पर आर्वी उपविभागीय पुलिस पथक ने छापा मारकर 2 लाख 13 हजार रुपए की कच्ची शराब नष्ट की। उक्त कार्रवाई शुक्रवार 3 मई को की गई। पुलिस ने मिली जानकारी के आधार पर इस्लामपुर परिसर के नाले तट पर छापा मारा। उस वक्त महेश बोराडे लोहे के ड्रम में शराब बनाते पाया गया। पुलिस की भनक लगते ही वह फरार हो गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने लोहे के ड्रम में प्रति 200 लीटर के तहत 2 हजार लीटर कच्च महुआ सड़वा कीमत 2 लाख व सामग्री कीमत 13 हजार कुल 2 लाख 13 हजार रुपए का माल जब्त कर नष्ट किया। आरोपी के खिलाफ आर्वी पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नुरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक सागर कवड़े, उपविभागीय पुलिस अधिकारी डी. सी. खंडेराव के मार्गदर्शन में पीएसआई हर्षल नगरकर, सतीश जांभुलकर, सूरज मेंढे, आत्माराम भोयर, आकाश चोरपगार, गणेश खेड़कर ने की।

दो दुराचारियों को 25 वर्ष का सश्रम कारावास : हिंगणघाट न्यायालय ने दुराचार के दो अलग-अलग प्रकरणों में दोनों आरोपियों को 25 वर्ष सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई। पहले प्रकरण में आरोपी हिंगणघाट के हिवरा निवासी सूरज शंकर ठाकरे (22) वहीं दूसरे प्रकरण में यवतमाल के आंबेडकर नगर निवासी संदीप महादेव अडबैले को 25 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह निर्णय हिंगणघाट के जिला व सत्र न्यायाधीश वर्षा पारगांवकर ने दिया। जानकारी के अनुसार 30 जुलाई 2021 की सुबह साढ़े 10 बजे के दौरान हिवरा गांव में आरोपी घर में मौजूद था। उस वक्त पीड़िता मंदिर के पास खेल रही थी। पीड़िता को देखकर आरोपी ने उसे 10 रुपए दिये और बिस्किट लाने भेज दिया। पीड़िता बिस्किट लेकर आरोपी के घर गई। जहां आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया। पीड़िता ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। इससे वडनेर थाना में मामला दर्ज किया गया। इस प्रकरण में जांच अधिकारी पुलिस उपनिरीक्षक पपीन रामटेके ने प्रकरण न्यायप्रविष्ट किया। पैरवी अधिकारी के तौर पर पुलिस सिपाही भावना गहुकर ने विशेष सहयोग किया।

सरकार की ओर से वकील एड. दीपक वैद्य ने पक्ष रखा। सभी सबूतों व गवाहों को देखते हुए आरोपी को 25 वर्ष सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई। दूसरी घटना सोनेगांव राऊत में 6 अक्टूबर 2018 में दोपहर 1 बजे के दौरान हुई। आरोपी संदीप अडबैले सोनेगांव राऊत घर में मौजूद था। उस वक्त पीड़िता की मां खेत पर मजदूरी के काम के लिए गई थी। इसी मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने पीड़िता से दुराचार किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। परंतु पीड़िता ने घटना की जानकारी मां को दी। इसके बाद हिंगणघाट पुलिस थाना में शिकायत दर्ज की गई। सहायक पुलिस निरीक्षक आशीष गजभिये ने पूरे प्रकरण की जांच कर न्यायालय में दोषारोपपत्र दर्ज किया। पैरवी अधिकारी के तौर पर पुलिस सिपाही भावना गहुकर ने सहयोग किया। इस प्रकरण में एड. दीपक वैद्य ने पक्ष रखा। न्यायाधीश वर्षा पारगांवकर ने उक्त सजा सुनाई।


Created On :   4 May 2024 1:04 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story